केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद करने का फैसला लिया है. सीबीआई के अनुसार उसने छह साल पुराने इस मामले को सबूतों के अभाव के कारण बंद करने का निर्णय लिया है.


जाँच एजेंसी पीटीआई के अनुसार सीबीआई ने कहा, "सीबीआई मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रही प्राथमिक जाँच को सबूतों के अभाव में बंद कर रही है."सीबीआई ने अपने बयान में उच्चतम न्यायालय के पिछले साल 13 दिसंबर को इस संबंध में दिए गए फैसले को अपने निर्णय का आधार बताया.उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी की आय, संपत्ति और खर्च को मुलायम सिंह यादव परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति में शामिल नहीं करना चाहिए.सीबीआई ने कहा, "उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले में एकत्रित किए गए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया था. पूरे मामले को अदालत के आदेश के अनुरूप नए तरीके से देखना पड़ा."बहू की संपत्ति


सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा, "हम इस मामले सहित सभी मामलों में बहुत पारदर्शी रहे हैं और हम किसी भी तरह की कानूनी पड़ताल के लिए तैयार हैं."सीबीआई ने कहा कि 2007 में जब इस मामले की जाँच शुरू हुई तो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से 2.63 करोड़ रुपए अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था.

इस संपत्ति में मुलायम के बेटों अखिलेश और प्रतीक तथा उनकी बहू डिंपल की संपत्ति शामिल थी.पिछले साल दिसंबर में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सीबीआई को मुलायम सिंह यादव की संपत्ति के आकलन में बदलाव करना पड़ा.

Posted By: Satyendra Kumar Singh