- सीसी कैमरों के फुटेज की 12 घंटों में मॉनिटरिंग करने के निर्देश - मियाद पुरी कर चुकी बसों को किया जाए बेड़े से बाहर

DEHRADUN : नैनीताल हाईकोर्ट ने रोडवेज की बसों में सुरक्षा के चलते बसों के एंट्री गेट पर क्लोज सर्किट (सीसी) कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। आदेशों के तहत यह भी कहा गया है कि रोडवेज के महाप्रबंधक हर 12 घंटे में इनकी फुटेज की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। वहीं अदालत ने सरकार को आदेश दिए हैं कि रोडवेज में केवल प्रोफेशल मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी)की नियुक्ति की जाए। जबकि वर्तमान समय में सरकार ने एमडी के पद पर आईएएस को जिम्मेदारी सौंपी है।

 

समय पर मिले कर्मियों को वेतन

रोडवेज बसों में सिक्योरिटी को लेकर तीन साल पहले वर्ष 2015 में पिथौरागढ़ निवासी ललित पंत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। 18 जून को ललित पंत की याचिका पर भी सुनवाई के बाद फैसला लिया गया। इसमें सरकार को आदेश दिया गया कि आयु सीमा पूरी कर चुकी सभी बसों का संचालन तत्काल बंद किया जाए। सरकार नई बसें खरीदने की व्यवस्था करे। वेतन की लेटलतीफी पर हाईकोर्ट ने रोडवेज मैनेजमेंट को आदेश दिए कि हर माह का वेतन उसी माह जारी किया जाए। यही नहीं एमडी, जीएम और एजीएम का वेतन तभी जारी करने के आदेश दिए गए हैं, जब सबसे निचले स्तर के कार्मिक को उनका समय पर वेतन मिल जाए। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि बसों में कंडक्टर साइड के दरवाजे से ही यात्री एंट्री करें। जबकि ड्राइवर की साइड वाले दरवाजे या खिड़की से यात्रियों की एंट्री को बंद रखा जाए। याचिका में बताया गया था कि याचिकाकर्ता 24 मार्च 2015 को रोडवेज बस में सफर कर रहा था और बस में बारिश का पानी टपक रहा था।

Posted By: Inextlive