Meerut : सात बिंदुओं पर कैंट बोर्ड की बैठक में हुए निर्णय पर रोक लगाने से मना करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता सीईई अनुज सिंह को विभागीय जांच का सामना करने का निर्देश जारी किया है. पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हुई याचिका का जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.


हाईकोर्ट ने जारी किया 11 पन्नों का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए 11 पन्नों का आदेश पारित किया है। कानून के जानकार इस आदेश को याचिकाकर्ता के लिए काफी गंभीर मान रहे हैं। आदेश में स्पष्ट तौर पर लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए जांच का सामने करने को कहा गया है। अटैचमेंट से जुड़ी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर भी कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। कोर्ट के आदेश का सार यही है कि अटैचमेंट पूर्णतया विभाग के अधीन का मामला है और वे उसमें कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा कैंट बोर्ड द्वारा आरोपित सभी सात आरोपों को कोर्ट ने अपने आदेश में उतार भी दिया है। "कोर्ट का फैसला आया है। बोर्ड की कार्रवाई और कोर्ट के निर्देश के तहत ही आगे का कदम उठाया जाएगा."-डॉ। डीएन यादव, सीईओ, कैंट बोर्ड

Posted By: Inextlive