रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. इस मामले में आरोपी मोहम्मद सईद ने कोर्ट में सरेंडर किया. 29 मई को उसकां बयान दर्ज होना था, लेकिन वह अनुपस्थित रहा जिसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था.

मोहम्मद सईद के सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी. इसी क्रम में गुरुवार को चार आरोपियों का बयान दर्ज होना था. इसके लिए चारों आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए, जिसमें नंदकिशोर प्रसाद, जगमोहन कक्कड़, दयानंद कश्यप और बीपी सिंहा का बयान दर्ज होना था. बीपी सिन्हा का आंशिक बयान दर्ज किया गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 जून की डेट मुकर्रर की है.

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में आरसी 47ए/96 डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें लगभग 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा सहित 116 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं.

Posted By: Prabhat Gopal Jha