लोकसभा चुनाव 2019 में उलजलूल बोलना लोगों को पड़ सकता है भारी

प्रत्याशी की शिकायत पर संबंधित के खिलाफ हो सकती है एफआईआर

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VARANASI

वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल तेजी से चरम की ओर पहुंच रहा है. हर शख्स चुनावी रंग में रंगने को बेताब है. हर कोई किसी न किसी प्रत्याशी का टेम्पो हाई कर रहा है. स्थिति ऐसी होने लगी है जैसे 'बेगानी शादी में अब्दुला दीवाना'. हालांकि इस बार ये दीवानगी महंगी भी पड़ सकती है. यदि प्रत्याशी ने शिकायत चुनाव आयोग से कर दी तो जेल तक जाना पड़ सकता है.

रिटर्निंग आफिसर ने दी जानकारी

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में रिटर्निंग आफिसर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी का प्रचार बिना उसकी अनुमति के करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. इसमें छह माह तक का कारावास का प्रावधान है. प्रेक्षक के प्रवीण कुमार, व्यय प्रेक्षक रविकांत गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी की मौजूदगी में रिटर्निंग आफिसर ने चुनाव आचार संहिता, एमसीसी, व्यय लेखा आदि की विस्तार से जानकारी दी.

कैप, मास्क और स्कार्प बांट सकते हैं

रिटर्निंग आफिसर ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में वॉल राइटिंग प्रतिबंधित है. किसी दीवार, बिल्डिंग पर पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना भी प्रतिबंधित है. प्रत्याशियों द्वारा कैप, मास्क, स्कार्प का निशुल्क वितरण किया जा सकता है, लेकिन टी शर्ट, साड़ी, बैग, आदि का निशुल्क वितरण और शराब, पैसा बांटना करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा.

व्यक्तिगत आरोपों से बचें

चुनावी भाषण में कोई भी प्रत्याशी किसी के व्यक्तिगत जीवन पर बयानबाजी नहीं कर सकता है. जाति, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे. धर्मस्थल का उपयोग चुनाव के लिए नहीं करेंगे. बिना परमिशन के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है. लाउड स्पीकर सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग हो सकेंगे. कोई भी प्रत्याशी कितनी भी संख्या में गाड़ी के प्रयोग की अनुमति ले सकता है, लेकिन उसका खर्च उसके व्यय में जुड़ेगा. मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रतिबंधित है. अन्यथा 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रचार का मैटर एमसीएमसी से सर्टिफाइड कराना होगा. 18 और 19 मई को समाचार पत्रों में भी छपवाने वाले विज्ञापन का भी पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा.

Posted By: Vivek Srivastava