बरेली: शहर होगा गंदा तो डीएम और नगर आयुक्त पर लगेगा जुर्माना
- एनजीटी ने जारी किया आदेश, कूड़ा निस्तारण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की डेली की वर्किंग रिपोर्ट एनजीटी को भेजनी होगी
- नगर आयुक्त ने पर्यावरण अभियंता को दो दिन में एक्शन प्लान तैयार कर रिपोर्ट एनजीटी को भेजने का दिया आदेशbareilly@inext.co.in BARIELLY: कूड़ा निस्तारण को लेकर एनजीटी सख्त हो गया है. एनजीटी ने बरेली के अफसरों को सफाई व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया है. अफसरों को अब कूड़ा निस्तारण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की डेली की वर्किंग रिपोर्ट एनजीटी को भेजनी होगी. इसके आधार पर ही नगर निगम की कार्यशैली का आंकलन किया जाएगा. वर्किंग रिपोर्ट में देरी तथा रिपोर्ट संतोषजनक न होने पर डीएम और नगर आयुक्त पर जुर्माना लगाया जाएगा.आदेश के बाद चेता निगम
लखनऊ में संडे को हुई बैठक में दिए गए आदेश के बाद नगर आयुक्त सैमुअल पॉल एन ने नगर निगम के अफसरों के साथ बैठक कर शहर की सफाई व्यवस्था के काम में तेजी लाने के आदेश दिए.
दो दिन में भेजा जाएगा एक्शन प्लान
शहर में कूड़ा और उसका सही से निस्तारण न हो पाना सबसे बड़ी समस्या है. निगम ने कूड़ा निस्तारण के लिए दावे तो खूब किए गए, लेकिन इन पर अमल नहीं हो सका. लेकिन अब निगम कर्मचारियों का यह रवैया उनके लिए भारी पड़ सकता है. एनजीटी के आदेश के बाद नगर आयुक्त ने पर्यावरण अभियंता को दो दिन में एक्शन प्लान तैयार कर रिपोर्ट एनजीटी को भेजने का आदेश दिया है.
शहर में गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग डाला जाए इसके लिए शहर में कूड़ादान रखवाए गए हैं. लेकिन निगम कर्मचारी दोनों प्रकार के कूड़े को मिक्स कर डलावघर पर फेंक आते हैं, जिससे रिसाईकल प्रोसेस को पलीता लग रहा है. लेकिन अब ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी को कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.तीन टीमें परखेंगी व्यवस्था
शहर में एक्शन प्लान के अनुरूप कार्य हो, यह देखने के लिए दो सदस्यीय तीन टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें कार्य योजना के आधार पर होने वाले कार्यो की पड़ताल कर नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेंगे.
जितना ज्यादा कूड़ा, उतना ही टैक्स
नगर आयुक्त ने बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि यहां से निकलने वाले कूड़ा का नितारण उन्हें स्वयं करना होगा. और अगर किसी को यह व्यवस्था करने में निगम की मदद चाहिए होगी तो इसका खर्च भी उसी को वहन करना पड़ेगा. साथ ही रोजाना बारातघरों से निकलने वाले कूड़े के आधार पर ही टैक्स निर्धारित किया जाएगा.