नहीं छलक सकेंगे जाम
मेडिकल कॉलेज के लिए शासन ने जारी की आचार संहिता
समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नियम और शर्ते Meerut। सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में आयोजित होने वाले समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब जाम नहीं छलक सकेंगे। यही नहीं ऐसे आयोजनों से पहले आयोजकों को बाकायदा आचार संहिता का भी पालन करना होगा। बीते साल मेरठ मेडिकल कॉलेज में वैले डांस और बार को लेकर हुए विवाद के बाद शासन ने प्रदेश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए नियम और शर्ते तय कर दी हैं। डीजी हेल्थ डॉ। केके गुप्ता ने यह निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज मेरठ के प्रिसिंपल डॉ। आरसी गुप्ता ने कहा कि शासन की ओर से जो भी निर्देश आएं हैं, उनका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इन जगहों पर लागूमेरठ, आगरा, इलाहाबाद, झांसी, गोरखपुर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, बांदा व बदायूं में सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और हार्ट रोग संस्थान कानपुर, जेके कैंसर संस्थान कानपुर
----- यह हैं शर्तें - आयोजन से पहले 3 चिकित्सकों की आयोजन समिति प्रिंसिपल या निदेशक के संरक्षण में गठन होगी।- आयोजन में नशीली चीजें, शराब का सेवन या वितरण नहीं होगा, इनका सेवन करके भी आयोजन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
- अस्त्र-शस्त्र नहीं रख सकेंगे, कानून व्यवस्था का पालन होगा। - आयोजकों को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में देनी होगी। - कलाकार या छात्र असहज महसूस कराने वाली पोशाक नहीं पहन सकेंगे । - भाषण, व्यक्तव्य, टिप्पणी, नारे आदि के जरिए धर्म, जाति की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। - कार्यक्रम सार्वजनिक मार्ग से हटकर होगा। मार्ग अवरूद्ध नहीं होंगे। आयोजक खुद ट्रैफिक की व्यवस्था करेंगे। - ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। लाउड स्पीकर नियमानुसार होंगे। सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति का नुकसान नहीं होगा। - किसी भी संत, महापुरूष, मूर्ति, स्मारक संस्था, संग्रहालय या धार्मिक स्थान की अवमानना या क्षति नहीं होगी। - अधिक संख्या में लोग उपस्थित होने पर प्राथमिक चिकित्सा और प्राइवेट डॉक्टर्स का प्रबंध करना होगा। - आयोजन के लिए कॉलेज या संस्थान के स्टूडेंट्स से सहयोग राशि या चंदा नहीं लिया जा सकेगा । आयोजक समिति होगी जिम्मेदार समारोह में सभी नियम और शर्तो के पालन की जिम्मेदारी प्रिंसिपल, निदेशक और आयोजन समिति की होगी। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ होती है या नियमों की अवहेलना होती है तो शासन से कार्रवाई होगी।