- सालाना आमदनी 20 लाख से कम फिर भी करा लिया रजिस्ट्रेशन

BAREILLY:

कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से 10 हजार व्यापारियों को आउट करने की तैयारी में है। यह वह व्यापारी हैं, जो रिटर्न भरने के केटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद इन्होंने जीएसटीएन में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है।

आनन-फानन में कराया रजिस्ट्रेशन

बरेली जोन में ऐसे व्यापारियों की संख्या 10 हजार है। इनमें से बरेली जिले के 7 हजार व्यापारी हैं, जिनको रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, इनकी सालाना आमदनी 20 लाख रुपए से कम है। फिर भी अनभिज्ञता के चलते आनन-फानन में व्यापारियों ने जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन करा लिया। जबकि, नई टैक्स नीति में 20 लाख से कम आमदनी वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है।

रिटर्न दाखिल करना जरूरी

अब ऐसे व्यापारियों को कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से डिलीट करने की तैयारी में है। क्योंकि, इनकी वजह से विभाग को रिकॉर्ड मेंटेन करने के काफी दिक्कत आ रही है। क्योंकि, रजिस्ट्रेशन कराने वाले व्यापारियों को हर महीने क्रय-विक्रय का रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता हैं। फिर चाहे उनकी सलाना आमदनी 20 लाख से कम हो या अधिक।

काफी संख्या में व्यापारी ऐसे हैं, जो कि रिटर्न दाखिल करने की केटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ऐसे व्यापारियों के नाम सिस्टम से डिलीट किए जाएंगे।

एके गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन- कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट

Posted By: Inextlive