- चिकित्सा में लापरवाही पर लगा 1.50 लाख रुपए जुर्माना.

- डेबिट कार्ड नहीं पहुंचने पर पोस्ट ऑफिस और बैंक पर लगाया जुर्माना

- खराब कंबाइन मशीन बेचने वाले पर लाखों का जुर्माना

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GORAKHPUR: मार्केट में कस्टमर्स को धोखे से प्रोडक्ट बेचने वाले शॉपकीपर्स की अब खैर नहीं है. खरीदारी के बाद अगर कस्टमर संतुष्ट नहीं है तो शॉपकीपर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, जींस, टी-शर्ट या कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद अगर कस्टमर्स को लगता है कि शॉपकीपर ने सही नहीं किया है तो कस्टमर उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत कर उसे उसकी करनी की सजा दिला सकता है. जिला उपभोक्ता फोरम में हुए हाल के फैसलों ने गोरखपुराइट्स की उम्मीद बढ़ा दी है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष मसउद अली सिद्दकी व सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने पिछले एक सप्ताह में कस्टमर्स के पक्ष में कई बड़े फैसले दिए हैं. न्याय के इंतजार में पीडि़तों का समय जरूर खर्च हुआ पर जब फैसला उनके पक्ष में आया तो खुशी से चेहरे खिल गए.

आप भी कर सकते हैं शिकायत
जिस कस्टमर को लगता है कि दुकानदार ने उसके साथ धोखाधड़ी की है. वह खुद भी शिकायत कर सकता है और किसी वकील की सहायता भी ले सकता है. यदि क्षतिपूर्ति की रकम 20 लाख से कम है तो कंज्यूमर फोरम और अधिक है तो राज्य आयोग में शिकायत की जा सकती है. एक सादे कागज पर कंज्यूमर पूरे मामले को लिखें और अपने नुकसान के बारे में बताते हुए एविडेंस भी जमा कर दें. कंज्यूमर अपने पक्ष में जितने बेहतर एविडेंस देगा जल्दी न्याय मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी. फिर शिकायत के आधार पर फोरम विपक्ष को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहेगा और सुनवाई शुरू होगी.

केस 1
चौरीचौरा के योगेश ने दशमेश मैकेनिकल व‌र्क्स प्रा. लिमिटेड व एमएस विधान इंटर प्राइजेज से दो कंबाईन मशीन खरीदीं. जिसमें से एक खराब निकली. योगेश के कहने पर कंपनी केवल आश्वासन देती पर कोई उसे रिपेयर नहीं कराया. कंबाईन के काम नहीं करने से करीब पांच लाख का नुकसान बताकर योगेश ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की. 24 अप्रैल को फैसला सुनाते ही जज मसऊद अली सिद्दकी ने विपक्षियों द्वारा पीडि़त को आर्थिक क्षति के लिए 30,000, मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 20,000, भाग-दौड़ में व्यय के लिए 15,000 और वाद में व्यय के लिए 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया.

केस 2
तारामंडल निवासी रामेन्द्र प्रताप सिंह ने एमपी कॉलेज रोड, गोलघर एसबीआई बैंक से डेबिट कार्ड की मांग की थी. बैंक ने रजिस्टर्ड डाक से भेजने का आश्वासन दिया जो रामेन्द्र को नहीं मिला. बैंक से देरी का कारण पूछने पर पोस्ट ऑफिस यह कहकर भेज दिया गया कि यहां से भेजा जा चुका है. पोस्ट आफिस के चक्कर काटने के बाद भी रामेन्द्र को डेबिट कार्ड नहीं मिला तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की. जज मसऊद अली सिद्दकी ने बैंक को नया डेबिट कार्ड जारी करने को कहा साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस पर 5-5 हजार की क्षतिपूर्ति और 2-2 हजार रुपए का खर्च रामेन्द्र को देने को कहा.

केस 3
पुण्यात्मा तिवारी की इलाज में लापरवाही के आरोप की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने मोहद्दीपुर स्थित टाइम नियर हास्पिटल एडवांस सर्जिकल मैटर्निटी एव इंफटिलिटी सेंटर तथा डॉ. शशिकांत दीक्षित के खिलाफ 1.5 लाख का जुर्माना लगाया है. पुण्यात्मा ने वाद दाखिल कर बताया कि विपक्षी की सलाह पर ही उससे आंत का ऑपरेशन करवाया था. लापरवाही के कारण ऑपरेशन का टांका टूट गया पर उसका इलाज नहीं किया गया. इस लापरवाही के कारण पीडि़त को इनसीजनल हार्निया हो गया. निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष मसउद अली सिद्दकी व सदस्य ब्रजेश कुमार मिश्र ने 1.25 लाख और 25 हजार रुपए शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए रकम का 45 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा. नहीं देने पर 10 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है.

उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उन्हें बेहिचक शिकायत करनी चाहिए. फोरम के लिए पब्लिक के हित सर्वोपरि हैं. गलत सलूक करने वाले दुकानदारों पर दोष सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
- मसउद अली सिद्दकी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम अध्यक्ष

Posted By: Syed Saim Rauf