दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में संपत्ति की खरीद में धनशोधन का आरोप है।

नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी है। उन्हें जांच में हिस्सा लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। राॅबर्ट वाड्रा ने धनशोधन के आरोपों से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।
गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया
ऐसे में 16 फरवरी को अदालत ने 19 मार्च तक के लिए उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। वाड्रा पर लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड की संपत्ति की खरीद में धनशोधन का आरोप है। निदेशालय का भी कहना था कि उसे लंदन में कई अन्य नई संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिली है। इसमें 50-40 लाख पाउंड के दो मकान, छह फ्लैट और अन्य संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों को लेकर कहा जा रहा है कि यह सब राॅबर्ट वाड्रा की है।

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Posted By: Shweta Mishra