-असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में कालेज वाइज आरक्षण लागू न किए जाने को गंभीरता से लिया

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन (एचईएससी) से विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर के क्म्भ्ख् पदों वाले विज्ञापन संख्या ब्म् में कालेजवाइज आरक्षण को लागू न किए जाने को बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले में डॉ। प्रतिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए वेडनसडे को कोर्ट ने डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉ। नावेद बहार खान के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही का हवाला देते हुए उन्हें थर्सडे को स्वयं उपस्थित होने को कहा था।

फिर से होगा विज्ञापन

हाईकोर्ट के जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही एवं राजन रॉय ने मामले की सुनवाई करते हुए इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि डायरेक्ट ने पूर्व में दिए गए इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। जबकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि नियमानुसार आरक्षण को लागू किया जाए। इस दौरान कोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं में दिए गए निर्णयों का भी हवाला भी दिया। थर्सडे को सुनवाई के बाद डॉ। प्रतिमा के वकील आलोक मिश्र ने बताया कि डायरेक्टर डॉ। नावेद बहार खान ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इस विज्ञापन को दोबारा से विषयवार तथा कालेजवार विज्ञापित जाने को कहा है। बता दें कि इस विज्ञापन के तहत विगत ख्0 मार्च से फ्0 अप्रैल के बीच आवेदन मांगे गए थे। जिसमें आवेदकों की संख्या तकरीबन साठ हजार है।

Posted By: Inextlive