-वर्ष 2012 में स्कूल से घर लौट रही कक्षा 5 की छात्रा बहला कर ले गया पड़ोसी

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BAREILLY
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स्कूल से घर लौट रही कक्षा पांच की छात्रा को पड़ोसी ने चाकू के बल पर अगवा कर लिया। जिसके बाद उसके साथ अपने दो साथियों के साथ उससे दुष्कर्म किया। बच्ची के पिता ने इस मामले की 14 मार्च 2012 को तहरीर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने मासूम को बरामद कर उसके कोर्ट में बयान कराए तो उसने आप बीती बयां की। जिस पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना थर्सडे को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित अजय सिंह ने लगाया है।

 

छह वर्ष बाद मिला न्याय

भमोरा क्षेत्र के गांव निवासी एक 12 वर्षीय कक्षा पांच की छात्रा स्कूल से 14 मार्च को घर लौट रही थी। रास्ते में उसके पड़ोसी धर्मवीर ने उसे चाकू के बल पर अगवा कर लिया। शक होने पर छात्रा के पिता ने 14 मार्च 2012 को थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 सितम्बर 2012 को रम्पुरा तिराहा से छात्रा को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 363, 366 और 376 (2) (जी) आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर छात्रा का मेडिकल कराने के बाद 12 सितम्बर 2012 को कोर्ट में पेश किया। जिसमें छात्रा ने बयान दिया कि उसके पड़ोसी धर्मवीर का उसके घर पर आना जाना था.वह स्कूल से लौट रही थी तभी उसे धर्मवीर, राजू और मुन्ना ने चाकू के बल पर अगवा कर लिया। जिसके बाद तीनों ने उसके साथ गैंगदुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने बताया कि धर्मवीर की उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी है.उसके चार बच्चे हैं, वह छात्रा का पड़ोसी है इसीलिए उसके घर आता जाता था। इसी के चलते आरोपी ने मौका पाकर छात्रा को अगवा कर लिया। पीडि़त पक्ष ने इस मामले में 12 गवाह पेश किए, इसमें पीडि़त पक्ष की तरफ से सरकारी अधिवक्ता सोनी मलिक भी रही। थर्सडे को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित अजय सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। जिसके लिए तीनों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

Posted By: Inextlive