इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में बन रहे सुपरटेक प्रोजेक्‍ट्स को गिराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आम्रपाली और जगत तारन जैसे प्रोजेक्‍ट को भी 2 महीने के भीतर गिरा देने का आदेश मिला है।


टूट गया सपनाग्रेटर नोएडा में अपने घर का सपना देखने वाले लोगों को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध जमीन पर बन रहे सुपरटेक, आम्रपाली और जगत तारन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को गिराने का आदेश दे दिया है। ये प्रोजेक्ट्स ग्रेटर नोएडा के पतवाड़ी और दो अन्य गांवों में है।कब्रिस्तान की जमीनखबरों की मानें, तो यह फ्लैट जिस जगह पर बन रहे थे। वह कब्रिस्तान की जमीन है। ऐसे में यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन प्रोजेक्ट्स को लाल झंडी दिखा दी। हालांकि यह मामला कई समय से चल रहा है लेकिन फैसला न आने के कारण यहां निर्माणकार्य शुरु हो गया था। फिलहाल हाईकोर्ट ने बिल्डरों को 2 महीने का वक्त दिया है। सुपरटेक पर पहले भी गिरी गाज
आपको बताते चलें कि सुपरटेक पर पहले भी हाईकोर्ट की गाज गिर चुकी है। कुछ समय पहले ही सुपरटेक के टि्वन टावर गिराने के आदेश दे चुका है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब उच्चतम न्यायालय ने सुपरटेक को अपने कस्टमर्स का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। फिलहाल इस बार हाईकोर्ट ने जन कल्याण ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुपरटेक के अन्य प्रोजेक्ट्स को गिराने का आदेश दिया है। ट्रस्ट का कहना है कि यह जमीन गांव की सोसायटी और तालाब की है। पतवाड़ी गांव में 2000 वर्ग मीटर, तुगलपुर में 35000 वर्ग मीटर का कंस्ट्रक्शन और इटहरा में 6000 वर्ग मीटर में यह कंस्ट्रक्शन हुआ है।   inextlive from Business News Desk

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari