PATNA: 15 साल की नाबालिग स्टूडेंट का अपहरण कर रेप करने के आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव को एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने राजद से निलंबित विधायक सहित तीन को उम्रकैद की सजा और अन्य तीन को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

पीडि़ता को मिल रही थी धमकी

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल के लिए बिहारशरीफ सिविल कोर्ट से पटना की विशेष अदालत में 5 जून 2018 को आया था। इस मामले में पीडि़ता का मुंह बंद करने को लेकर कई बार दबाव बनाया गया। जान से मारने की धमकियां तक दी गई।

पूर्व डीआईजी शालिन ने दिखाई थी हिम्मत

पटना के पूर्व सेंट्रल डीआईजी शालिन ने भी इस मामले में काफी हिम्मत दिखाई थी। घटना में विधायक आरोपित थे इसलिए पुलिस वाले केस ही नहीं दर्ज कर रहे थे। मामला जैसे ही डीआईजी के संज्ञान में आया वह एक्टिव हो गए। डीआईजी ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज कराया बल्कि अधिक से अधिक साक्ष्य भी इकट्ठा कराकर फोरेंसिक जांच कराए। अश्लील मूवी दिखाकर रेप करने से जुड़े पर्यापत साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने में डीआईजी शालिन की बड़ी भूमिका रही है।

Posted By: Inextlive