पूर्व केन्द्रीय मंत्री उमा भारती को कोर्ट ने दी चेतावनी

PRAYAGRAJ: पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के विरुद्ध विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में विचाराधीन दो मामलों में से एक में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने आदेश दिया है कि यदि वे अग्रिम तिथि 30 जनवरी 2019 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगी तो ऐसी दशा में उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे मुकदमे में कोर्ट ने जानकारी मांगी है कि वे हाईकोर्ट के आदेश 9 जुलाई 2013 के बारे में अद्यतन स्थिति स्पष्ट करें।

केस-1: जिला महोबा के चरखारी थाना में वर्ष 2012 में दर्ज मुकदमे के अनुसार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव प्रचार किया जा रहा था।

केस-2: जिला महोबा के चरखारी थाना में 22 फरवरी 2012 को दर्ज मुकदमे के अनुसार प्रभारी निरीक्षक रमेशचद्रद सिंह ने उमा भारती के काफिले में चल रही गाडि़यों को रोका तो अनुमति पत्र नहीं मिला। इसी बीच हंगामा शुरू हो गया। पुलिस कर्मियों से अभद्रता व नोकझोक हुई थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लिखित किया है कि अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण मुकदमे की कार्यवाही विधि अनुसार संचालित नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट का आदेश है कि छह माह बीत जाने पर स्थगन आदेश स्वत: समाप्त हो जाएगा।

मेरठ के पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर किया

PRAYAGRAJ: मेरठ के पूर्व विधायक अमित अग्रवाल ने विशेष कोर्ट एमपी/एमएलए में पेश होकर सरेंडर अर्जी दिया। जिस पर कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया। अभियुक्त की ओर से जमानत अर्जी भी दी गई। जिस पर उभयपक्ष के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि बीस बीस हजार रुपए की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का मुचलका पेश करने पर अभियुक्त को रिहा किया जाए। मेरठ जिले के नौचण्डी थाना में एक फरवरी 2012 को तत्कालीन एसओ अलका सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनसभा की जो आचार संहिता के उल्लंघन की परिधि में है।

कटघरे में खड़े हुए पूर्व मंत्री राकेशधर

आय से अधिक सम्पत्ति रखने के आरोपित पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी एमपी/एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट के कटघरे में वह करीब 15 मिनट तक खड़े रहे। न्यायिक हिरासत में दो घंटे तक कार्यवाही चली। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अग्रिम सुनवाई की तिथि 10 जनवरी मुकर्रर की है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान हवलदार सिंह पूर्व की तिथि पर तलब किए गए थे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अर्जी देकर बताया था कि प्रश्नगत प्रकरण में आरोपित पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी ने कतिपय बिन्दुओं पर विवेचना के लिए शासन में अर्जी दी थी। उक्त बिन्दुओं पर लगभग विवेचना पूर्ण की जा चुकी है। एक बिन्दु पर प्रमुख सचिव विधान सभा उत्तर प्रदेश से दस्तावेज आना शेष है। दस्तावेज के मिलते ही विवेचना पूर्ण कर ली जाएगी। कोर्ट में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी के विरुद्ध विचाराधीन मामले में आय से अधिक सम्पत्ति रखने का मुकदमा थाना मुट्ठीगंज में 18 जून 2013 को दर्ज किया गया था।

Posted By: Inextlive