आशिक के साथ मिलकर सास की हत्या के मामले में आरोपित अनीता देवी पत्‍‌नी छोटेलाल विश्वकर्मा निवासी पूरादत्त खीरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

अपर जिला जज सुनील कुमार ने सुनवाई के बाद दिया निर्णय

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PRAYAGRAJ : आशिक के साथ मिलकर सास की हत्या के मामले में आरोपित अनीता देवी पत्‌नी छोटेलाल विश्वकर्मा निवासी पूरादत्त, खीरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज सुनील कुमार ने अनीता को उम्र कैद के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। मुकदमे के दौरान छोटे लाल विश्वकर्मा की मौत हो गई थी।

खीरी थाने में दर्ज हुआ था केस

25 जुलाई 2011 को खीरी थाने में राकेश कुमार केसवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह किसी काम से गया था। घर में उसकी सत्तर वर्षीय मां राजकुमार देवी थी। जब लौटा तो मां की लाश लटकती मिली। राकेश ने शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि हत्या का मामला हो तो छोटे लाल उर्फ किन्नी और अनीता देवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय साहू व राधा बिंद ने गवाहों को पेश कर आरोप साबित किया। कोर्ट को बताया कि अनीता देवी का पति राकेश कुमार केसवानी है। अनीता ने अपने प्रेमी छोटेलाल विश्वकर्मा संग मिलकर धन के लालच में राजकुमारी की हत्या कर दी। बाद में उसे फंदे से लटकाया ताकि फांसी का मामला सामने आए। उभयपक्ष की बहस एवं तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अनीता को उम्र कैद की सजा से दंडित किया।

Posted By: Inextlive