- सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली ने कोर्ट में पेश होकर दस्तावेज किए पेश

NAINITAL: हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम में आसिफनगर गांव को शामिल करने व पाडली और रामपुर गुज्जर को बाहर करने के मामले में शहरी विकास विभाग की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। इससे सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार से दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।

सरकार से दो सप्ताह में मांगा हलफनामा

रुड़की के रियाज कुरैशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2015 में राज्य सरकार द्वारा पाडली व रामपुर गुज्जर गांव को नगर निगम में शामिल किया था जबकि 2017 में दोनों गांवों को बाहर कर दिया। हाईकोर्ट ने अधिसूचना निरस्त की तो सरकार द्वारा इसी साल छह दिसंबर को दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने की अधिसूचना जारी कर दी। याचिकाकर्ता के अनुसार एक बार निगम में शामिल होने के बाद गांव को बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांवों को निगम से बाहर करने का कोई कारण भी नहीं बताया गया है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली पेश हुए और मामले से संबंधित दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने शासन की अधिसूचना पर रोक लगा दी और सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र देने के आदेश दिए। इस मामले में सुनवाई अब फरवरी में होगी।

Posted By: Inextlive