-पूरे साल धारा 144 के बंधन में बंधी रही पब्लिक

-लॉ एंड ऑर्डर के चलते हर समय लागू रहती है धारा

BAREILLY: बरेलियंस को खुलकर घूमने की आजादी नहीं है। वह साल भर सरकारी आदेश के बंधन में बंधे रहते हैं। आदेश का उल्लंघन करते ही उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी रहती है। यह बंधन लॉ एंड ऑर्डर की वजह से रहता है। लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले में धारा 144 लागू कर दी जाती है। चालू वर्ष में 337 दिन धारा 144 लागू रही है जो अगले वर्ष 9 जनवरी तक लागू है।

हमेशा रहते हैं कार्यक्रम

बरेली में वर्ष 2010 और 2012 में दंगे हुए थे। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष जिले के किसी न किसी एरिया में कांवड़, मोहर्रम व अन्य त्यौहारों पर विवाद होते ही रहते हैं। कभी होली, कभी दिवाली, कभी ईद तो कभी कोई त्यौहार होता ही है। इसके अलावा शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जिस दिन जुलूस या कोई अन्य कार्यक्रम न हो। इसके अलावा परीक्षाओं का भी आयोजन होता है। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसके लिए ही धारा 144 लागू कर दी जाती है।

कब से कब तक लगी धारा 144

-29 दिसंबर 2017 से 26 फरवरी 2018 तक

-27 फरवरी 2018 से 25 अप्रैल 2018 तक

-27 अप्रैल 2018 से 25 जून 2018 तक

-6 जुलाई 2018 से 2 सितंबर 2018 तक

-9 सितंबर 2018 से 5 नवंबर 2018 तक

-12 नवंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 तक

इन दिनों नहीं लगी धारा 144

26 अप्रैल 2018,

26 जून से 5 जुलाई 2018

3 सितंबर से 8 सितंबर तक

6 नवंबर से 11 नवंबर तक

मौजूदा समय में लागू है धारा

मौजूदा समय में धारा 144, 12 नवंबर से 9 जनवरी तक लागू है। इस दौरान बारावफात, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस डे और परीक्षाओं की वजह से लागू है।

धारा 144 के तहत रोक

-किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सरकारी कर्मचारियों को इसमें छूट होगी

-कोई भी धरना, प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा व अन्य सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा

-सभी समुदायों के जुलूसों में डीजे और साउंड सिस्टम बिना अनुमति के नहीं लगेंगे

-कोई भी बिना लाइसेंस तेजाब और विस्फोटक नहीं जमा करेगा और तेज आवाज वाले पटाखों पर रोक होगी

-कोई भी ईट, पत्थर, शीशे के टुकड़े इकट्ठा नहीं करेगा

-कोई भी व्यक्ति, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल, चाकू, तलवार व अन्य हथियार खुले में नहीं ले जा सकेगा, सिर्फ दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए डंडा ले जाने की अनुमति होगी

-कोई भी ऐसा लेख या पर्चा नहीं छापेगा और जनसभा में भाषण नहीं देगा जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हों, महापुरुषों के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा

-न कोई अफवाह फैलाएगा और न किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा

-कोई एक दूसरे को धार्मिक उन्माद के लिए नहीं भड़काएगा

-कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही उस पर रंग और वॉल पेंटिंग करेगा

-अवैध शराब की बिक्री और वितरण पर रोक होगी

-कोई भी उतने समय तक माइक या साउंड यूज कर सकेगा, जब तक की अनुमति होगी

-धार्मिक और राजनैतिक आयोजन सम्बन्धी निमंत्रण पत्र अनुमति से छापेंगे

-कोई भी परीक्षा के दौरान 200 मीटर तक कोई भी कागज व प्रिंटर व अन्य नहीं ले जा सकेगा

-धारा 144 का आदेश जिले के सभी थानों और उस थाना एरिया में रहने वाले लोगों पर लागू होता है

-इस धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है

Posted By: Inextlive