कैबिनेट के फैसले

-राज्य के 16 जिला अस्पतालों में भी डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुमति, 8 में पहले से लागू

-संस्थानों को संबद्धता नहीं प्रदान कर सकेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय, सदन में आएगा संशोधन विधेयक

-सातवें वेतनमान में पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को मिलेगा बढ़ा हुआ स्वास्थ्य भत्ता

रांची : अब राज्य के सभी 24 जिलों में किडनी के मरीजों को सरकारी दर पर डायलिसिस का लाभ मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत पूर्व में 8 जिलों में डायलिसिस केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया था और अब शेष बचे 16 जिलों में भी इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले के लागू होने के बाद राज्य में लगभग 850 रुपये की दर पर डायलिसिस हो सकेगा जो कि बाजार दर से आधी होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक संशोधन विधेयक लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत निजी विश्वविद्यालयों को यह अनुमति नहीं होगी कि वे किसी को संबद्धता दे सकें। यूजीसी इसकी अनुमति नहीं देता। वर्तमान में ऊषा मार्टिन विवि और साई विश्वविद्यालय को यह अनुमति मिली हुई है। विधानसभा में इस विधेयक को बाद में लाया जाएगा। राज्य कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने दी। कैबिनेट ने सातवें वेतनमान के तहत पेंशन और पारिवारिक पेंशन पानेवाले परिवारों को तोहफा दिया है। इन लोगों को अब स्वास्थ्य भत्ता के तहत प्रति माह 300 रुपये की जगह एक हजार रुपये मिलेगा।

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कृषि विज्ञान केंद्रों में पशु-पक्षियों के पालन का प्रशिक्षण भी

राज्य के 23 कृषि विज्ञान केंद्रों में अब पशु-पक्षियों के पालन का प्रशिक्षण देने के साथ-साथ इनकी ब्रीडिंग भी होगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि इन केंद्रों में मुर्गी, मछली, दुधारू पशु, बकरी और सूकर तक की ब्रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए कैबिनेट ने 26 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

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रिम्स के लिए 225 पदों का सृजन

कैबिनेट ने रिम्स में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर और पेइंग वार्ड में कर्मियों की बहाली के लिए 225 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें से ट्रॉमा सेंटर के लिए 171 पद स्वीकृत किए गए हैं जबकि पेइंग वार्ड के लिए 54 पद। इन पर 16 करोड़ 03 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।

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Posted By: Inextlive