RANCHI : रांची जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में लालपुर स्थित बाटा शो-रूम को ब्याज समेत पैसे वापस करने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें दो माह का समय दिया है। यह आदेश अधिवक्ता आनंद पांडेय की याचिका पर दिया गया।

यह है मामला

एडवोकेट आनंद पांडेय ने लालपुर स्थित बाटा शो-रूम से 2010 में 1999 रुपए में एक जोड़ी जूते की खरीदारी की थी। जूते में कुछ डिफेक्ट था। डिफेक्ट होने पर जूते को एक बार बदल दिया गया, लेकिन दूसरी बार जो जूते दिए गए, उसमें भी डिफेक्ट पाया गया। जब इस बात की कंप्लेन की गई तो दुकान ओनर ने जूते वापस लेने और पैसे देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने बाटा शो- रूम के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उन्होंने पैसे दिलाने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने शिकायत को सही करार दिया।

चार साल से चल रहा था केस

उपभोक्ता फोरम में यह केस चार साल से चल रहा था। चार साल के बाद शो-रूम को निर्देश दिया गया कि वह प्रार्थी को नौ प्रतिशत ब्याज के साथ जूतों की कीमत वापस करे। इसके लिए शो- रूम को दो महीने का समय दिया गया है। यदि समय से ऐसा नहीं किया जाता है तो जुर्माने की ब्याज की दर नौ से बढ़कर बारह प्रतिशत हो जाएगी।

क्या कहते हैं ओनर

लालपुर स्थित बाटा शो-रूम स्टोर के ओनर एसडी बनर्जी का कहना है कि कोर्ट की ओर से जब उन्हें नोटिस मिला तो उन्होंने आनंद पांडेय को तुरंत नया जूता के लिए ऑफर दिया। शो- रूम में अपनी इच्छा से कोई भी जूता लेने के लिए कहा गया। हालांकि जब हमने इस संबंध में कंपनी से बात की तो बताया गया कि कंपनी की ओर से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसमें कैश विद इंट्रेस्ट रिटर्न किया जाए।

Posted By: Inextlive