बिना परमीशन के काफिला के साथ शहीद स्थल गए थे

PRAYAGRAJ: पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान वे उपस्थित नहीं थे और हाजिरी माफी की कोई अर्जी भी उनकी तरफ से नहीं आयी थी. अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

बिना अनुमति के चल रहा था काफिला

मऊ जिले के थाना मुहम्मदाबाद में दर्ज रपट के अनुसार 20 मार्च 2014 को एसएचओ सुरेश कुमार सिंह ने चेकिंग के दौरान पाया कि वे अपने समर्थकों के साथ 43 चार पहिया वाहनों में झंडा बैनर लगाकर शहीद चौराहा पर पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जिसकी अनुमति समक्ष अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी. आचार संहिता का उल्लंघन पाया गया.

विधायक रायबरेली की गिरफ्तारी का आदेश

PRAYAGRAJ: विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने रायबरेली के विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश के साथ ही कुर्की नोटिस दो मुकदमो में जारी किया है.

केस एक

लखनऊ जिले के थाना हसनगंज में 24 दिसंबर 86 को लाइफ स्टाइल टेलर के मालिक ने मुकदमा दर्ज कराया कि उन्हाेंने अपने साथियों के साथ आकर गाली गलौज करते हुए दुकान के शीशे तोड़े और धमकी दी.

केस दो

थाना हसनगंज में ही 19 अप्रैल 90 को मो. सलीम ने मुकदमा दर्ज कराया कि अभियुक्त ने कई साथियों के साथ मिलकर उसे मारापीटा व मौके पर फायरिंग किया था. यह अपराध उस वक्त हुआ जब वह विद्यार्थी थे.

पूर्व एमएलसी कंछल की गिरफ्तारी का आदेश

पूर्व एमएलसी बनवारी लाल कंछल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश विशेष कोर्ट एमपी एमएलए के न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दिया है. कोर्ट ने आदेश में कहा है कि मामला काफी पुराना है. हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है. मुकदमा 16 वर्ष से चल रहा है.

लखनऊ जिले के थाना हजरतगंज में एसआई अजय कुमार त्यागी ने 13 जुलाई 03 को रपट दर्ज कराया था कि अभियुक्त ने बेगम हजरत महल के पास 15-16 व्यक्तियों के साथ मिलकर पुतला जलाया था और भाग गए. मुकदमा सीजेएम लखनऊ की कोर्ट में 22 अक्टूबर 03 को संज्ञान लिया गया. अभियुक्त कभी हाजिर नहीं हुआ.

Posted By: Vijay Pandey