- वाणिज्य कर विभाग से कराना होगा रजिस्ट्रेशन

- जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या है 1193

>BAREILLY: डिस्ट्रिक्ट की सभी ग्राम पंचायतों को टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया है। वाणिज्य कर विभाग से इनको टिन डिडक्शन नंबर (टीडीएन) लेना होगा। टीडीएन नहीं लेने वाले ग्राम पंचायतों के खिलाफ वाणिज्य कर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। अभी तक ग्राम पंचायतों को इस टैक्स दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन वाणिज्य कर विभाग का ऐसा मानना है कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर भी कई विकास के काम हो रहे है। ऐसे में रिलेटेड सामान की ली जा रही आपूर्ति को आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों के भुगतान से विभाग टैक्स लेगा।

नहीं तो होगी कार्रवाई

अभी तक सरकारी विभाग जैसे-आर्मी, कलेक्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी, बिजली निगम, स्वास्थ्य महकमा, नगर पंचायत और नगर पालिका सहित विभाग को ही टैक्स के दायरे में रखते हुए टीडीएन अनिवार्य किया गया था। इन विभागों के जरिए कई व‌र्क्स होते है। जो टैक्स की केटेगरी में आते हैं, लेकिन अब विभाग ने ग्राम पंचायतों को भी टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया है। जिले के 16 ब्लॉक में ग्राम पंचायतों की संख्या 1193 हैं। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया है। तीन दर्जन ग्राम पंचायतों का रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है।

4 परसेंट टैक्स का नियम

अधिकारियों ने बतया कि सरकारी विभागों द्वारा ली जा रही आपूर्ति को आपूर्तिकर्ता फर्म के बिलों के भुगतान से 4 परसेंट कटौती किए जाने का प्रावधान है। मसलन, विभिन्न संस्थाओं, फर्मो द्वारा विभाग में जो बिल प्रस्तुत की जाती हैं सम्बन्धित विभाग उनके बिलों से तो चार प्रतिशत भुगतान काट लेता है। जिसे वाणिज्य कर विभाग को अदा करना होता है। लेकिन, कई विभाग या तो टैक्स का भुगतान कर नहीं रहे हैं या भी लेट-लतीफ दे रहे हैं। जिले में सबसे अधिक टैक्स पीडब्ल्यूडी विभाग जमा करता है। यहां से वाणिज्य कर विभाग को हर महीने लगभग 35 लाख रुपए का टीडीएस कटता।

ग्राम पंचायतों को टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया है। अब उन्हें भी विभाग से टीडीएन लेना होगा।

दीनानाथ, ज्वॉइंट कमिश्नर, वणिज्य कर विभाग

Posted By: Inextlive