Allahabad: ट्यूजडे को कोर्ट में सरेंडर करके बाई का बाग स्थित नर्सिंग होम के डॉ. एके बंसल ने अपने विरुद्ध चल रहे दो मामलों में बीस-बीस हजार रुपए की चार जमानतें देकर अपनी जमानत करा ली. प्रभारी सेशन जज अरुण प्रकाश ने बचाव पक्ष व जिला शासकीय अधिवक्ता रणेन्द्र प्रताप सिंह के प्रबल विरोध को सुनने के बाद जमानत आधार पाए जाने पर जमानत स्वीकृत किया. थाना कीडगंज में डॉ. बंसल के विरुद्ध क्राइम संख्या 176/12 व क्राइम संख्या 175/12 कायम कराया गया था जिसमें आरोप था कि डॉ. बंसल व उनके 30-40 लोगों ने मिलकर आयकर अधिकारियों के ऊपर हमला किया था जिसमें आयकर निरीक्षक अनजान चटर्जी व आयकर निरीक्षक के के शुक्ला घायल हो गये थे.


कोर्ट में किया सरेंडर 

इन दोनों मामलों में डॉ। बंसल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर होकर सरेंडर हुए, न्यायालय में जमानत अर्जी दी गयी जिसे कोर्ट ने अपराध गंभीर पाये जाने पर खारिज कर दिया इसके बाद सेशन न्यायालय में दोनों जमानत अर्जियां हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देश की प्रमाणित दाखिल की गयी। विधि व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई की गयी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि इन दोनों मामलों में सह अभियुक्त संतोष तिवारी, अनुराग, अभय की जमानत अर्जियां सेशन न्यायालय द्वारा 7 जून 12 को स्वीकृत हो चुकी है। अतएव समता के आधार पर जमानत अर्जी स्वीकृत की जाय। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर है। जमानत अर्जी नामंजूर की जाए. 

Posted By: Inextlive