एल्डिको हाउसिंग को अपने नये प्रोजेक्ट एटर्निया की यूनिट की बुकिंग के लिये नियमों को दरकिनार कर ज्यादा बुकिंग अमाउंट मांगना महंगा पड़ गया।


- एटर्निया प्रोजेक्ट की यूनिट के लिये कुल कीमत का 15 परसेंट मांगा था बुकिंग अमाउंट- रेरा ने सात दिनों में मांगा जवाब, संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगा 1.20 करोड़ रुपये का जुर्मानाlucknow@inext.co.inLUCKNOW : एल्डिको हाउसिंग को अपने नये प्रोजेक्ट एटर्निया की यूनिट की बुकिंग के लिये नियमों को दरकिनार कर ज्यादा बुकिंग अमाउंट मांगना महंगा पड़ गया। कंपनी की इस हरकत पर यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने नोटिस भेजकर सात दिन में जवाब तलब किया है। तय मियाद में संतोषजनक जवाब न मिलने पर कंपनी पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना किया जाएगा।नियमों का किया उल्लंघन


यूपी रेरा के सचिव अबरार अहमद के मुताबिक, रेरा अधिनियम की धारा-13 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कोई भी प्रमोटर आवंटी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल किये बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या बिल्डिंग के मूल्य की 10 परसेंट से ज्यादा धनराशि एडवांस के रूप में नहीं ले सकता। हालांकि, इस नियम के उलट एल्डिको हाउसिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राजधानी में निर्माणाधीन एल्डिको एटर्निया प्रोजेक्ट में होम बायर्स से प्रति यूनिट के कुल मूल्य का 15 परसेंट अमाउंट बुकिंग धनराशि जमा करने का विज्ञापन जारी कर दिया।

धड़ाधड़ प्रोजेक्ट लॉन्च कर आम लोगों से ठगी, आर संस इंफ्रालैंड के खिलाफ SIT जांच की सिफारिशसात दिन में जवाब तलबसचिव अबरार अहमद ने बताया कि इस विज्ञापन पर रेरा ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर एल्डिको हाउसिंग को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस का जवाब देने के लिये कंपनी को सात दिनों की मोहलत दी गई है। इस मियाद में अगर कंपनी की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो इसे धारा 13 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए धारा 61 के तहत प्रोजेक्ट की कुल लागत का पांच परसेंट यानी 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।

Posted By: Shweta Mishra