-सभी पि्रंटिंग प्रेस को चुनावी प्रचार सामग्री की देनी होगी पूरी जानकारी

- चुनाव सामाग्री के लिए प्रत्याशियों को लेनी होगी परमिशन

चुनाव में प्रचार का एक तगड़ा माध्यम बैनर, पोस्टर, होर्डिग और हैंडबिल भी है. गली मोहल्ले और रोड पर नेताजी बैनर, पोस्टर के जरिये मतदाताओं के बीच बने रहते हैं. इसके लिए इन प्रचार सामग्रियों को जमकर छपवाते हैं. पर इस चुनाव में ऐसा नहीं कर पायेंगे. प्रत्याशियों को इसका हिसाब जिला निर्वाचन अधिकारी को देना होगा. साथ ही छपवाने के पहले परमिशन भी लेनी होगी. यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया है. यही नहीं प्रिंटिंग प्रेस को भी यह बताना होगा कि किस कैंडीडेट ने कितना ऑर्डर दिया है.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

शहर के लगभग ढाई सौ से अधिक प्रिंटिंग प्रेस दुकानों में जिला प्रशासन की नोटिस पहुंच गई है. दुकान के अंदर-बाहर नोटिस चस्पा है. इस नये नियम से दुकानदार भी परेशान हैं. पहले ऐसा नहीं होता था, चुनाव प्रचार-प्रसार को धार देने के लिए एक-एक प्रत्याशी बेहिसाब पंफलेट, बैनर-होर्डिंग सहित अन्य सामाग्री तैयार कराता था. अच्छी खासी इनकम भी होती थी. लेकिन इस बार तो लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है. नियम के विपरीत जाने पर प्रत्याशी सहित संबंधित प्रिंटिंग प्रेस पर भी कार्रवाई की तलवार लटकेगी.

एआरओ पिंडरा हैं नोडल अधिकारी

चुनावी विज्ञापन और चुनाव प्रचार मैटर को एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना होगा. विज्ञापन के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए एसडीएम पिंडरा/एआरओ पिंडरा नोडल अधिकारी संजीव कुमार को नामित किया गया है. समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों को यह जानकारी दे दी गई है कि चुनावी विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण करा कर ही विज्ञापनों का प्रसारण-प्रचारित कराएं. इसके लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन/ जिसमें विज्ञापन विवरण, इस पर होने वाला व्यय, पार्टी/प्रत्याशी का विवरण आदि भर कर ऑडियो/ विजुअल की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध करानी होगी.

Posted By: Vivek Srivastava