ओटीएस में रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स को बिल जमा करने के लिए चार दिन की मोहलत
-8 हजार उपभोक्ता ओटीएस में हैं रजिस्टर्ड
-4 हजार उपभोक्ता ने ओटीएस बाद 31 मार्च तक जमा किया बिल -9 करोड़ रुपए ओटीएस के तहत बिजली विभाग के खाते में आए -4 अप्रैल तक और दिया गया है समय - वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चलते संडे को भी खोला गया काउंटर - लगभग 2.5 हजार उपभोक्ताओं ने जमा किया बिल बरेली --शहर में बिजली विभाग के बकाएदारों के लिए राहत दी गई है. ओटीएस में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक बिल जमा करने का टाइम दिया गया था. इसके बाद भी बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई होनी थी. देर शाम शासन से मिले आदेश के बाद बिजली विभाग ने ओटीएस के उपभोक्ताओं को बिल जमा करने की डेडलाइन अब 4 अप्रैल कर दिया है. इसके बाद बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई होगी.
नहीं होंगे नए रजिस्ट्रेशनबिजली विभाग के एसई एनके मिश्रा ने बताया कि ओटीएस में 25 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हुए हैं. रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक बिल जमा करना था. इस बीच आधे उपभोक्ताओं ने ही बिल जमा किया. शासन की तरफ से देर रात आदेश के बाद रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को अब 4 अप्रैल तक का समय और दिया गया है. इस बीच नए रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे.
संडे को भी खुल काउंटर शहरी क्षेत्र में लगभग आठ हजार कंज्यूमर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इन सभी कंज्यूमर्स को बिल जमा कराने के लिए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानि 31 मार्च को भी बिलिंग काउंटर खुले रहे. अफसरों ने उपभोक्ताओं को फोन भी घुमाए, लेकिन आधे 31 मार्च तक 4000 उपभोक्ताओं ने ही बिल जम किया. एक्सईएन फर्स्ट आरके सिंह ने बताया कि संडे को सुबह 10 बजे से बिलिंग काउंटर खुला है. इसके साथ ही मोबाइल वैन भी खड़ी है. लेकिन ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कराने वाले कंज्यूमर्स ने भुगतान में रुचि नहीं दिखाई. 600 कंज्यूमर्स का बचा भुगतान फर्स्ट डिवीजन में लगभग 6 सौ कंज्यूमर्स ने बकाया भुगतान नहीं किया. वहीं फोर्थ डिवीजन के एक्सईएन रंजीत चौधरी ने बताया कि फोर्थ डिवीजन में लगभग सात सौ उपभोक्ताओं ने अपना बकाया जमा नहीं किया है. यही स्थिति थर्ड और सेकेंड डिवीजन की भी है. यहां भी लगभग आधे उपभोक्ता पंजीकरण कराने के बाद भी बकाया जमा नहीं किए. डिफॉल्टर के कटेंगे कनेक्शनबिजली विभाग के अफसरों ने बताया कि बिल जमा न करने वाले सभी उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थायी रूप से काटे जाएंगे. साथ ही सभी को आरसी भी जारी की जाएंगी. उन्होंने बताया कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं की दो हजार रुपये पंजीकरण धनराशि जब्त होगी और ब्याज में मिली छूट भी खत्म हो जाएगी.
25 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होने की वजह से ओटीएस के कंज्यूमर्स के लिए सुविधा देने के लिए चार दिनों का समय बढ़ाया गया है. अब कंज्यूमर्स चार अप्रैल तक अपना बिल जमा कर सकेंगे. एनके मिश्रा, एसई बिजली विभाग