दिल्ली में यमुना व पर्यावरण के गंदा होने पर हर घर को भरना होगा मुआवजा
कुछ ऐसी है जानकारी
इसको लेकर NGT की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार को एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना होगा. इसको लेकर यह भी बताया गया है कि इस कंपनसेशन को देने की जिम्मेदारी सिर्फ पॉश इलाकों में रहने वाले लोगों की नहीं होगी, बल्कि अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए भी ये आदेश उतनी ही समानता के साथ लागू किया जाएगा.
मुआवजे की राशि
मुआवजे की राशि को लेकर यह जानकारी दी गई है कि अनाधिकृत कॉलोनियों में इसकी राशि 100 से 500 रुपये के बीच होगी. वहीं अन्य इलाकों में पानी या बिजली के बिल के आधार पर मुआवजे की राशि को तय किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर दोनों बिलों में से जिसमें रकम ज्यादा होगी, उसी राशि को पर्यावरण मुआवजे के तौर पर भरना होगा.
NGT की दलील
NGT की ओर से इस बात की दलील दी गई है कि लगभग हर घर से कचरे के लिए निकाली गई नालियां आखिर में यमुना में जाकर पहुंचती हैं. ऐसे में यमुना की सफाई किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. इसके मद्देनजर ऐसे घरों से एनवायरमेंटल कंपनसेशन लेना बेहद जरूरी है. बताया जा रहा है कि घरों से पैसे वसूलने का काम बिजली कंपनियों को दिया गया है.
25 मई को होनी है सुनवाई
ये बिजली कंपनियां इससे जमा की गई रकम को दिल्ली सरकार के खाते में भेज देंगी. इसका इस्तेमाल बाद में यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए उसकी सफाई में किया जाएगा. यही नहीं NGT ने इस बात का भी आदेश दिया है कि यमुना के अलावा दिल्ली की अन्य नहरों में भी कचरा डालने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. अभी फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 25 मई को होनी है. उसके बाद इस फैसले की तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी.