-गवाह की हत्या में संलिप्त होने का आरोप

-कई मामले में नहीं हो पाया ट्रायल, हाईकोर्ट से लगी है रोक

PATNA: पटना हाईकोर्ट से बुधवार को सिवान के एक्स एमपी मो। शहाबुद्दीन को बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश जितेन्द्र मोहन शर्मा की पीठ ने चर्चित राजीव रोशन हत्याकांड के आरोपी मो शहाबुद्दीन को जमानत दे दी है। करीब क्0 साल से जेल में बंद मो। शहाबुद्दीन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल वे भागलपुर जेल में बंद हैं। वर्ष ख्00ब् में सिवान के व्यवसायी चंदकेश्वर प्रसाद (चन्दू बाबू) के दो पुत्र गिरीश राज और सतीश राज की तेजाब से जलाकर हत्या कर दी गयी थी। तीसरा भाई राजीव रोशन इस हत्याकांड का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी था।

राजीव की ख्0क्ब् में हुई थी हत्या

राजीव रोशन की भी क्7 जून ख्0क्ब् को हत्या हो गई। मृतक के पिता ने सिवान में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि बेटे के साथ एक ग्राहक से बकाया लेने जा रहे थे। सिवान के डीएवी स्कूल के पास मोटर साइकिल सवार तीन अपराधियों बेटे की कनपटी पर गोली मार दी। गोली मारने वालों में शहाबुद्दीन का पुत्र ओसामा शामिल था। सूचक का कहना था कि तेजाब से जलाकर दो भाइयों की हत्या मामले में राजीव रोशन की गवाही से ही एक्स एमपी को सजा मिल सकती थी। आवेदक के वरीय अधिवक्ता यदुवंश गिरि ने बताया कि पहले सुनवाई हो चुकी थी। निचली अदालत को तेजी से ट्रायल निपटाने का आदेश था। पिछली बार ख् फरवरी को जमानत खारिज हुई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन ख्7 नवंबर ख्0क्ब् से जेल में बंद हैं। जबकि अन्य केस को लेकर करीब दस वर्ष की सजा काट चुके हैं।

Posted By: Inextlive