पाक : अब रावलपिंडी से चुनाव लड़ सकेंगे पूर्व पीएम अब्बासी, लाहौर हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
फैसले को दी थी चुनौती
इस्लामाबाद (पीटीआई)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी को लाहौर हाईकोर्ट ने रावलपिंडी से 25 जुलाई के होने वाले आम चुनाव में भाग लेने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि कुछ दिनों पहले अब्बासी को पंजाब चुनाव अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपनी संपत्तियों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद उन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) में इस फैसले को चुनौती दी थी।
कुल संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर अयोग्य घोषित
जज माजहिर अली अकबर नकवी की अध्यक्षता में लाहौर उच्च न्यायालय के दो जजों की खंडपीठ ने पहले अब्बासी की दलीलें सुनी। इसके बाद ट्रिब्यूनल द्वारा अब्बासी को अयोग्य घोषित किये जाने के फैसले को खारिज कर दिया। अब अब्बासी एनए-57 (रावलपिंडी -1) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव आसानी से लड़ सकेंगे। बता दें कि तथ्यों को छिपाने और अपनी कुल संपत्ति की जानकारी नहीं देने पर न्यायमूर्ति इबदुर रहमान लोढ़ी के एक सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने 27 जून को अब्बासी को दोषी ठहराते हुए रावलपिंडी से आम चुनाव में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित कर दिया। अब्बासी ने एनए 53 इस्लामाबाद और एनए -57 रावलपिंडी सीटों के लिए नामांकन दाखिल किया था। शुरू में, चुनाव अधिकारियों ने इस्लामाबाद से उनका नामांकन खारिज कर दिया लेकिन रावलपिंडी से उनका पर्चा मंजूर कर लिया।
ये था पूरा मामला
दरअसल, रावलपिंडी से पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मैदान में उतरने वाले मसूद अब्बासी ने न्यायमूर्ति लोढ़ी के नेतृत्व में ट्रिब्यूनल के सामने उनकी उम्मीदवारी को चुनौती दी थी। उन्होंने पूर्व प्रधान मंत्री पर नामांकन पत्रों के साथ छेड़छाड़ करने और अवैध रूप से इस्लामाबाद के पास वनभूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया। मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने अब्बासी के खिलाफ कुछ आपत्तियों को सही माना और रावलपिंडी से भी उनका नामांकन खारिज कर दिया।