दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के 'फोन ईन' में व्यापारियों ने पूछे सवाल

कई सोर्स से 20 लाख से अधिक का बिजनेस तो GST में registration अनिवार्य

ALLAHABAD: सिर्फ तीन दिन बाद एक देश, एक बाजार, एक कर का फॉर्मूला यानी जीएसटी लागू हो जाएगा। इससे जुड़े तमाम फैक्ट्स को लेकर व्यापारियों में अब भी कन्फ्यूजन है। मंगलवार को दैनिक जागरण आई नेक्स्ट ने दो एक्सप‌र्ट्स के साथ ऑफिस में फोन पर सवाल करने का मौका दिया तो कॉल की झड़ी लग गई। इन्हें जवाब मिला डिप्टी कमिश्नर कॅमर्शियल टैक्स विवेक सिंह और कंफॅडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स के ईस्ट यूपी प्रेसीडेंट महेंद्र गोयल से।

नहीं चलेगा एक्सपेंस का खेल

डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स ने बताया कि जीएसटी को लेकर व्यापारियों में कई तरह के कंफ्यूजन हैं। एक ही व्यक्ति अगर तीन तरह का व्यापार कर रहा है तो उसे एग्रीगेट करना होगा। अगर कई तरह का बिजनेस कर या कई दुकानों को किराए पर उठा कर टोटल इनकम 20 लाख रुपये एनुअल से अधिक है तो जीसटी में माइग्रेशन के साथ टैक्स भी देना होगा। जो फर्म अभी तक प्रॉफिट से अधिक एक्सपेंस दिखाकर टैक्स बचाते थे, अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रॉफिट दिखानी ही होगी। जीएसटी लागू होने के बाद एक पर एक फ्री का ऑफर भी नहीं चलेगा। कस्टमर को जितना भी डिस्काउंट देना है, उसे बिल में देना होगा।

समाधान योजना क्या है? समाधान योजना वाले से सामान खरीद सकते हैं?

विवेक अग्रवाल, रामबाग

जवाब-75 लाख के अंदर एनुअल बिजनेस करने वाला ट्रेडर इस योजना में शामिल हो सकता है। वह बिल ऑफ सप्लाई से माल बेचेगा। टैक्स इनवाइस से माल खरीदेगा। अपंजीकृत से भी माल खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। कंपोजिट स्कीम में एक परसेंट टैक्स देना पड़ेगा।

अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं मिला है? क्या करूं?

घनश्याम, अल्लापुर

जवाब: आप वेबसाइट cvecmitra.helpdesk@icegate.gov.in पर लॉग इन करें। अपना डिटेल, टिन नंबर, पैन कार्ड आदि भेज दें। पासवर्ड आ जाएगा।

किन परिस्थितियों में टैक्स इनवाईस काट सकते हैं। सेल इनवाईस कितने तक का काट सकते हैं?

डीके केसरवानी, चौक

जवाब- टैक्स इनवाइस ही जारी करना पड़ेगा। केवल चार परिस्थितियों में चालान जारी कर सकते हैं। लिक्विड टाइप का सामान बेच रहे हैं तो चालान जारी कर सकते हैं। यूपी के अंदर ही किसी ब्रांच को सामान बेच रहे हैं तो चालान जारी कर सकते हैं। इसके अलावा चालान जारी नहीं कर सकते हैं। कम्प्यूटर से बिल काटने की जरूरत नहीं। बिल बुक छपवा लें।

प्रोविजनल आईडी नहीं आई है। क्या करें?

विवेक रस्तोगी, ज्वैलर्स

जवाब: प्रोविजनल आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार करें। जीएसटी के वेबसाइट पर लॉग इन भी कर सकते हैं।

6. किसानों को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है?

कोमल, मेजा

जवाब: जीएसटी में किसानों को रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है।

माइग्रेशन करते समय डिजिटल सिग्नेचर के समय ओटीपी कोड डालने पर एरर बता रहा है। अब क्या करें?

अभिषेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता

जवाब- लॉगआउट करके व कम्प्यूटर को बंद करके पुन: लॉग इन करें। या फिर एक या दो दिन बाद दुबारा ट्राई करें।

गोल्ड पर कितना जीएसटी लगेगा?

शनि सुराना, छत्तीसगढ़

जवाब- ज्वैलरी पर केवल तीन परसेंट जीएसटी लगेगा

किसी दूसरे राज्य की एसजीएसटी को उपभोक्ता राज्य की एसजीएसटी में समायोजित किया जा सकता है?

पियूष, किराना वाले

जवाब- नहीं, किसी भी राज्य की एसजीएसटी को अथवा सीजीएसटी को दूसरे राज्य में समायोजित नहीं किया जा सकता।

हमारा कोल्ड ड्रिंक का व्यापार है। इसके माल पर क्या एक्साईज का इनपुट मिलेगा?

असित कपूर

जवाब: यदि आपके बिल पर एक्साइज का एमाउंट दिखाई दे रहा है, तो पूरा इनपुट मिलेगा। अन्यथा नौ प्रतिशत और उससे ऊपर की कर दर होने पर 60 प्रतिशत मूल्य और कर की दर कम होने पर 40 प्रतिशत ही मिलेगा। इसे सीजीएसटी से छह माह के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है।

एक दुकान एक ही व्यक्ति को कर योग्य और छूट वाले उत्पाद बेचती है तो क्या इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाइ को अलग-अलग जारी करने की आवश्यकता होगी?

आशीष अग्रवाल

जवाब: ऐसे मामले में व्यक्ति कर योग्य इनवाइस जारी कर सकता है और उसी में छूट वाली सप्लाई दर्ज कर सकता है।

क्या जीएसटी के तहत क्षेत्र आधारित छूट की कोई अवधारणा है?

-सुमित शर्मा, नई दिल्ली

जवाब: नहीं जीएसटी में कोई भी क्षेत्र आधारित छूट नहीं होगी।

मेरे नाम पर सेल टैक्स नंबर है। जिसका जीएसटी में माइग्रेशन हो गया है। मैं इसे अपने प्रोपराइटरशिप वाली फर्म पर स्थानांतरित करना चाहता हूं।

राजमोहन पुरवार

जवाब: इस स्थानांतरण को अस्थायी आईडी को फाइनल पंजीकरण के लिए परिवर्तित करते समय फार्म आरइजी 26 भरने के दौरान किया जा सकता है।

मैं कर योग्य कर मुक्त दोनों माल बेच रहा हूं और कंपोजिशन स्कीम लिया हूं। क्या मुझे जो टैक्स देना है टर्नओवर पर पूरे पर देना है या केवल टैक्सेबल पर।

अजय लाहोटी, अमरावती, महाराष्ट्र

जवाब- पिछले साल टर्नओवर कितना था, 71 लाख। इस बार 75 लाख टर्नओवर कर दिया गया है। अब एग्रीकेड टर्नओवर कर दिया गया है, अब जो भी टर्नओवर होगा। उस पर एक परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। एग्रीगेड टर्नओवर में एक्जम्प्ट टैक्स भी शामिल है।

मैने टिन नंबर लिया है। एनुअल टर्नओवर 12 लाख है। जीएसटी में मुझे क्या करना चाहिए?

लक्ष्मण अरोरा, अगरबत्ती कारोबारी

जवाब- टिन नंबर लिया है तो जीएसटी में माइग्रेट कराना ही होगा। आईडी-पासवर्ड लेना होगा। उसके बाद टर्नओवर 20 लाख से कम होने पर जीएसटी में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो 30 जुलाई तक आवेदन कर बाहर हो सकते हैं।

स्कूल बैग की दुकान है। अब मुझे क्या करना होगा?

माधव विश्वकर्मा, नैनी

आप चाहें तो जीएसटी में पंजीयन लें, या फिर न लें, अब आपके उपर है। पंजीयन लेकर एक प्रतिशत समाधान योजना का लाभ ले सकते हैं।

जिन व्यापारियों का अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं आया है, वे एक जुलाई से व्यापार कैसे करेंगे?

संतोष पनामा, व्यापारी नेता

जवाब- माइग्रेशन में हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक व्यापारी को माइग्रेट करेंगे। जिन व्यापारियों का आईडी पासवर्ड नहीं आया है, उनके लिए जीएसटीएन नेटवर्क से संपर्क किया जा रहा है। 30 जून तक पासवर्ड दिला कर सभी को माइग्रेट करा दिया जाएगा।

डिजिटल सिग्नेचर और आधार के बगैर जीएसटी में माइग्रेशन हो सकता है क्या?

आदित्य श्रीवास्तव

जवाब: दोनों चीजें कंपलसरी नहीं है। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आधार से काम चल सकता है। आधार नहीं है तो डिजिटल सिग्नेचर से काम चल सकता है।

यदि कोई केवल 0 प्रतिशत जीएसटी आईटम यानी अनाज, दालों में ट्रेड करता है तो क्या जीएसटी के लिए पंजीकृत होना जरूरी है? अगर टर्न ओवर 20 लाख से अधिक है?

प्रमिल केसरवानी

जवाब- 100 परसेंट छूट वाले आईटम सप्लाई करने वाला व्यक्ति पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है।

जीएसटी में वही व्यापारी या फर्म शामिल हो सकता है, जिसका एनुअल इनकम 20 लाख या उससे अधिक हो। अगर मेरे तीन फर्म हैं और सब का अलग-अलग इनकम है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा?

राजीव सिंह

जवाब: इस स्थिति में भी 20 लाख का ही फार्मूला लागू होगा। बिजनेस या फर्म एक हो या तीन। अगर तीनों का टोटल इनकम 20 लाख से अधिक है तो तीनों को एग्रीगेड माना जाएगा और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराकर टैक्स देना पड़ेगा।

बीकाम किए हैं, जीएसटी पर क्या कर सकते हैं?

शुभम श्रीवास्तव, बैंक रोड

जवाब: जीएसटी में माइग्रेशन का काम रिटर्न फाइलिंग का, एकाउंटिंग का काम कर सकते हैं।

Posted By: Inextlive