नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव का आखिरकार चार सालों के बाद रंजीत सिंह कोहली से तलाक हो गया है.

अदालत ने तलाक का फैसला दिया
ranchi@inext.co.in
RANCHI : फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बीके गौतम की अदालत ने तारा शाहदेव की तलाक याचिका को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने तारा शाहदेव व अन्य की गवाही व अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार क्रूरता को आधार मानकर अदालत ने तलाक का फैसला दिया। अदालत ने पाया कि तारा ने जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य दिया था उसमें सिर्फ क्रूरता ही साबित हुई। जबकि जबरन धर्म परिवर्तन के तहत मैरेज को अवैध घोषित (रद) करने संबंधित आधार को खारिज कर दिया।

अलग-अलग सुनाया फैसला
तारा शाहदेव ने तलाक पर फैसला अदालत ने दोनों को अलग-अलग सुनाया। अदालत ने पहले रंजीत सिंह कोहली को बताया कि तलाक याचिका को स्वीकार कर ली गई है। इसके बाद 12 बजे तारा शाहदेव को बुलाया गया। अदालत ने कहा कि आपके साथ क्रूरता की गई है। इसी आधार पर आवेदन स्वीकार करते हुए रंजीत सिंह कोहली से तलाक दिया जाता है।

सीबीआइ कर रही जांच
तारा शाहदेव को प्रताडि़त किए जाने व धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदपीढ़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। इसमें मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली व उसकी मां कौशल रानी, हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद आदि ट्रायल फेस कर रहे हैं। इस मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष अदालत में चल रही है।

तारा ने डेढ़ साल पहले दायर की थी याचिका
तारा शाहदेव ने छह जनवरी 2017 को कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में जबरन धर्म परिवर्तन करने को लेकर मैरेज रद करने और क्रूरता के आधार पर रंजीत कोहली से तलाक की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। उसने शादी को तलाक करने और शादी रद करने को लेकर ¨हदू मैरेज एक्ट की दो धाराओं के तहत याचिका दायर की थी।

सात जुलाई 2014 को हुई थी शादी
तारा शाहदेव के तलाक याचिका में कहा गया था कि सात जुलाई 2014 को रांची के एक बड़े होटल में रंजीत सिंह कोहली के साथ उसकी शादी हुई। बच्चा नहीं है। शादी के बाद उसने प्रताडि़त किया, अमानवीय व्यवहार किया और अमानवीय शारीरिक संबंध बनाया। झारखंड हाई कोर्ट के तत्कालीन एक रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद के इशारे पर अमानवीय व्यवहार सहित अन्य कुकृत्य किया। वहीं धमकी भी दी। इसलिए शादी को वह आगे नहीं रखना चाहती है और विच्छेद (तलाक) करना चाहती है।

Posted By: Inextlive