ताजमहल में शाहजहां 364वें उर्स में गुरुवार को चादरपोशी के दौरान युवक ने लगाया था नारा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दी ताजगंज थाने में तहरीर, अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज

आगरा. गुरुवार को ताजमहल में शाहजहां के 364वें उर्स पर चादरपोशी के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले युवक के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है. शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा इस मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ तहरीर दी गई. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है.

अचानक से लगा दिया था नारा

गुरुवार की दोपहर करीब तीन बजे रॉयल गेट से कुछ युवक चादर लेकर जा रहे थे. भीड़ में शामिल एक युवक ने अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया. युवक भीड़ में से गायब हो गया. युवक गुलाबी कुर्ता पहने था और सिर पर सफेद जालीदार टोपी थी. युवक की हरकत से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया था. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. ताज में नियमानुसार नारेबाजी नहीं की जा सकती है.

अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा

एएसआई ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) से फुटेज मांगी थीं. इस मामले में शुक्रवार दोपहर ताज के संरक्षण सहायक अंकित नामदेव ने अज्ञात युवक के खिलाफ ताजगंज थाने में तहरीर दी. तहरीर में युवक द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा कर भीड़ में गुम हो जाने व इसका वीडियो होने की बात लिखी है. तहरीर में यह भी कहा गया है कि सीआइएसएफ से सीसीटीवी फुटेज मांगी गई है, जिसे मिलते ही पुलिस को उपलब्ध करा दिया जाएगा.

वर्जन

अज्ञात युवक के खिलाफ एएसआई की तहरीर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है. उसकी तलाश की जा रही है.

एसपी सिटी, प्रशांत वर्मा

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

124ए- राजद्रोह- जो कोई बोले या लिखे गए शब्दों अथवा दृश्यरूपण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा. इसमें तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

505 (1)(बी)- ऐसा कृत्य जिससे लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो. इसमें तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंड का प्रावधान है.

Posted By: Vintee Sharma