चारा घोटाले मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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RANCHI: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले की आरसी 20ए/96 चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के पूरक चार्जशीट मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने 18 में से 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इनमें पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा, जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माने भी लगाए गए हैं. इस मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी. फैसला सुनाने के लिए सीबीआई के स्पेशल जज की अदालत ने 29 मई की तिथि मुकर्रर की थी.

37 करोड़ की अवैध निकासी
इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है. चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा समेत 46 आरोपियों को वर्ष 2013 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है. इसी मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएमसी ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को साबित करने के लिए कोर्ट में 79 गवाहों का बयान दर्ज कराया, जबकि 18 आरोपियों की ओर से बचाव में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराया. 18 आरोपियों में से 15 आपूर्तिकर्ता हैं, जबकि दो कारागार करनी और एक चाईबासा पशुपालन कार्यालय में संदेश वाहक है.

एक वेंटिलेटर पर
चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 18 आरोपियों में से 16 को दोषी करार दिया गया है. इसी मामले में ट्रायल के दौरान एक की मृत्यु तो दूसरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अस्पताल में वेंटिलेटर पर है जिसके कारण अदालत में उपस्थित नहीं हो सका.

इन मुजरिमों को हुई सजा

उमेश दुबे- 4 साल और 3 लाख 50 हजार रुपए

महेंद्र कुमार कुंदन- 4 साल और 7 लाख रुपए

आदित्य जोरदार- 3 साल की सजा

विमल कुमार अग्रवाल- 3 साल और 25 हजार रुपए

बृज किशोर अग्रवाल- 3 साल और एक लाख 60 हजार रुपए

राम अवतार शर्मा- 4 साल और 4 लाख रुपए

राजेंद्र कुमार हरित- 3 साल और 8 हजार रुपए

संजीव कुमार बासुदेव- 3 साल की सजा

किशोर कुमार झा- 4 साल और 5 लाख रुपए

बसंत कुमार सिन्हा- 4 साल और 6 लाख रुपए

मधु- 3 साल की सजा

अपर्णीता कुंडू- 3 साल और एक लाख 70 हजार रुपए

सहदेव प्रसाद- 3 साल और 30 हजार रुपए

लालमोहन गोप- 3 साल और 30 हजार रुपए

भरतेश्वर नारायण लाल- 3 साल की सजा

अनिल कुमार- 3 साल की सजा

Posted By: Prabhat Gopal Jha