स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सरेंडर के चलते जेल जाने वाले पूर्व मंत्री बुधवार को जमानत मिल गयी.

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने मंगलवार को हाजिर होने पर भेज दिया था जेल

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PRAYAGRAJ: मंगलवार को स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए में सरेंडर के चलते जेल जाने वाले पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला को बुधवार को जमानत मिल गयी. कोर्ट ने उन्हें 50-50 हजार रुपए की दो जमानत व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बंध पत्र पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट का आदेश होने पर पूर्व मंत्री 24 घंटे बाद जेल से रिहा हुए.

मकान कब्जा करने का आरोप
बता दें कि 28 मई को पूर्व मंत्री ने विशेष कोर्ट में पूर्व से जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त करने के लिए कोर्ट में सरेंडर किया. जमानत अर्जी पेश किया किन्तु शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश करने का समय मांगे जाने पर पूर्व मंत्री को जेल जाना पड़ा. मामला यह था कि थाना कोतवाली झांसी में मधुरिमा पटेरिया ने रपट दर्ज कराया कि उसके द्वारा सर्राफा बाजार झांसी स्थित एक कच्चा व पुराना मकान मन्नू लाल आदि से 12 अक्टूबर 2011 को क्रय किया था. जिस पर पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला द्वारा कब्जा किया जा रहा था. मधुरिमा पटेरिया के पति ने मना किया तो उन्हें लात घूंसों से मारा गया तथा चेहरे पर तेजाब फेंक दिया फिर फायर करते हुए भाग गए.

मारपीट से किया इंकार
बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क में कहा गया कि आरोपित द्वारा विवादित सम्पत्ति को जरिए पंजीकृत बैनामा क्रय किया गया. कोई कूट रचना व मारपीट नहीं की गई. प्रकरण दीवानी प्रकृति का है. अभियोजन की ओर से हरि ओंकार सिंह, लालचंदन, राधाकांत मिश्र, राजेश गुप्ता ने तर्क रखा कि अपराध गंभीर है तथा आजीवन कारावास से दण्डनीय है. जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय. उभयपक्ष की बहस एवं तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद अपने निष्कर्ष में पाया कि प्रकरण में विवेचक द्वारा क्लीन चिट दी गई है. जिस पर वादिनी ने प्रोटेस्ट पेश किया जिसके आधार पर अभियुक्त तलब किया गया है. जमानत पर छोड़ने का आधार पर्याप्त है.

पूर्व मंत्री ने एक लाख रुपया नकद जमा किया
पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला की जमानत पचास-पचास हजार रुपए की दो जमानत पेश करने पर मंजूर हुई. विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जमानतदारों के सत्यापन किए जाने का आदेश दिया. ऐसी स्थिति में रिहाई सत्यापन आने तक नहीं हो सकती थी. इस कारण पूर्व मंत्री ने दोनों जमानतदारों की धनराशि एक लाख रुपया कोर्ट में जमाकर जमानत की शर्त को पूरा किया. इस आधार पर कोर्ट ने रिहाई आदेश नैनी जेल भेजा.

Posted By: Vijay Pandey