'तहलका' पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर कथित यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक महिला पत्रकार ने कहा है कि तरुण तेजपाल के कुछ रिश्तेदारों ने उनकी मां से मुलाक़ात कर दबाव डालने की कोशिश की.


उनका कहना था कि तरुण तेजपाल के रिश्तेदारों ने उनके घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और पूछा कि इस शिकायत के बाद वह (पीड़िता पत्रकार) क्या चाहती हैं.पत्रकार ने कहा, "तरुण तेजपाल के रिश्तेदारों के मेरे घर आने से मेरे परिवार और मुझ पर भावनात्मक रूप से गहरा असर पड़ा है. मुझे डर है कि यह कहीं धमकी और उत्पीड़न के दौर की शुरुआत न साबित हो."तहलका के संपादक तरुण तेजपाल से गोवा पुलिस की एक विशेष टीम रविवार को इस मामले में पूछताछ कर सकती है. पीड़ित महिला पत्रकार से भी पूछताछ के लिेए यह टीम मुंबई जा सकती है.गोवा पुलिस की विशेष टीम ने तरुण तेजपाल से पूछताछ से पहले शनिवार शाम इस मामले से जुड़े तहलका के कर्मचारियों से पत्रिका के दिल्ली दफ्तर में जाकर पूछताछ की.


पुलिस तहलका के उन कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है जिनका नाम पीड़ित पत्रकार ने अपने शिकायती ईमेल में लिखा था.गोवा पुलिस के डीजीपी किशन कुमार ने बीबीसी के साथ बातचीत में कहा कि रविवार को मामले से जुड़े और लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी. हालांकि उन्होंने शनिवार को हुई पूछताछ में मिली जानकारियों को साझा करने से इनकार कर दिया.

ये पूछे जाने पर कि तरुण तेजपाल कहां हैं और उनसे कब पूछताछ हो सकती है, डीजीपी ने कहा कि मामले की तहकीकात चल रही है और वो इस स्तर पर मामले के बारे में कोई अन्य जानकारी साझा नहीं करना चाहेंगे.गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच की चार सदस्यीय टीम पुलिस उप अधीक्षक सैमी टोवारेस की अगुवाई में शुक्रवार को दिल्ली पहुंची, जांच दल में एक महिला सदस्य भी हैं.सहयोग का वादातरुण तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने गोवा में पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से एक महिला के साथ होटल की लिफ्ट में दुर्व्यवहार किया.उन्होंने कहा, "गेस्टहाउस के गलियारों में तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई कैमरा नहीं था. पुलिस को जो भी फ़ुटेज मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है."दिल्ली पुलिस भी इस मामले में गोवा पुलिस के विशेष जांच दल का पूरा सहयोग कर रही है.गोवा पुलिस ने शुक्रवार को तरुण तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), धारा 376 (2) (कार्यालय में अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने मातहत किसी महिला के साथ बलात्कार) के तहत एक  एफ़आईआर दर्ज किया.

कथित रूप से यह घटना करीब एक पखवाड़े पहले गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान घटी थी.
अगर धारा 376 के तहत तरुण तेजपाल दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

Posted By: Satyendra Kumar Singh