- त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को मंजूरी

- 10 या इससे कम छात्रसंख्या के चलते 2716 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का होगा विलय

देहरादून, मंडे को आयोजित हुई त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना में राज्य के करीब 26 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये प्रति परिवार मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं 2.60 लाख राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों और उनके आश्रितों को अनलिमिटेड बीमा कवर मिलेगा।

108 सेवा को 6 माह का विस्तार

कैबिनेट ने 108 आपातकालीन सेवा की अवधि में 6 माह का विस्तार किया है। इससे आपातकालीन सेवा को टेंडर प्रक्रिया के चलते बाधित नहीं होना पड़ेगा। दस या इससे कम छात्रसंख्या के चलते 2716 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय को भी मंत्रिमंडल ने मंजूर कर दिया है।

अटल को दी श्रद्धांजलि

मंडे को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में डेढ़ दर्जन बिंदुओं पर फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को पढ़कर सुनाया। इसके बाद दो मिनट का मौन रखा गया।

1350 प्रकार के रोग शामिल

सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले परिवारों को जो किसी अन्य राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं, को पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के अनुसार चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी। आयुष्मान उत्तराखंड में चिकित्सा उपचार को 1350 प्रकार के रोग को सम्मिलित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को निर्धारित पैकेज दर पर 10 परसेंट की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित उच्च व विशेषज्ञ सुविधायुक्त चिकित्सालयों के लिए भी पैकेज दर में 10 परसेंट की वृद्धि के मुताबिक प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कैबिनेट के फैसले

-विधानसभा का आगामी सत्र 18, 19, 20 व 24 सितंबर को होगा आयोजित

-उत्तराखंड पदोन्नति नियमावली 2016 में संशोधन को मंजूरी

-10 या कम छात्रसंख्या वाले 2716 विद्यालयों के विलय को मंजूरी

-आपातकालीन सेवा 108 को छह माह का विस्तार

-उत्तराखंड राज्य में लागू उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, 1964 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा16 में संशोधन पर मुहर

-चकबंदी किए गए क्षेत्रों में कम भूमि की खरीद को वैधानिक मान्यता देने को वर्तमान सर्किल रेट का 10 परसेंट शुल्क रखने को मंजूरी

-उत्तराखंड चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी सेवा नियमावली पर लगी मुहर

-राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पटवारी की व्यवस्था बनाए रखने को एसएलपी दायर किए जाने को मंजूरी

-राज्य में एथेनॉल पर देय परिमट शुल्क समाप्त, एक लीटर पर नहीं देना पड़ेगा 1.10 रुपये

-राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी, खेल व युवा कल्याण महकमे का एकीकरण

-रेनको इनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को व्यावसायिक विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली अनुमति एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाई

-कॉर्बेट नेशनल पार्क के गुर्जरों के विस्थापन को वन मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित

Posted By: Inextlive