पुराने स्‍टॉक का रोना रोकर जीएसटी की घटी दरों का लाभ ग्राहकों को नहीं देने वाले दुकानदारों पर अब सरकार गाज गिराने की तैयारी में है। इसकी जद में एफएमसीजी कंपनियां आ सकती हैं। अब सरकार ने कमर कस ली है तो ग्राहकों को भी अपनी तरफ से मुस्‍तैद हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं जीएसटी की घटी दरें का लाभ कैसे लिया जाए और मुनाफाखोरी में लगी कंपनियों को कैसे सबक सिखाया जाए।


एफएमसीजी कंपनियों पर टेढ़ी नजरअभी तक एफएमसीजी कंपनियों ने रिटेलर्स को जीएसटी की घटी दरें लागू करने को नहीं कहा है। इससे जीएसटी की कम कीमतों का लाभ ग्राहकों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार ऐसी कंपनियों को आगाह कर चुकी हैं कि घटी दरों का लाभ 15 नवंबर से लागू हो चुका है। कंपनियों को इसका फायदा ग्राहकों को उसी दिन से देना चाहिए था। ऐस नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।ऐसे पहचाने जीएसटी नंबर असली है या नकलीGST डिफाल्टरों पर नकेल कसेगी एंटी प्राफिटियरिंग अथॉरिटीइन वस्तुओं पर 10 प्रतिशत तक कम हो गई जीएसटी दरें


गत सप्ताह जीएसटी काउंसिल ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें 28 प्रतिशत के स्लैब से घटा कर 18 प्रतिशत के स्लैब में ला दिया था। इसके बावजूद खुदरा दुकानदार ग्राहकों को घटी दरों का लाभ देने में आना-कानी कर रहे हैं। कभी वे पुराने स्टॉक का बहाना बनाते हैं तो कभी साफ मुकर जाते हैं कि इस वस्तु पर जीएसटी की पुरानी दर ही लागू है।यहां करें चेक फर्जी जीएसटी बिलग्राहकों को नहीं दिया फायदा तो होगी कार्रवाई

घटी दरों पर जीएसटी का फायदा कोई कंपनी ग्राहकों को नहीं देती है तो जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके तहत वह कंपनी का पंजीकरण रद कर सकती है। वह कंपनी के खिलाफ पेनाल्टी भी लगा सकती है।जीएसटी के 15 अंकों को जानें, अपना असली बिल पहचानें

Posted By: Satyendra Kumar Singh