व्यापारियों की मांग पर जीएसटी काउंसिल ने जारी की तिमाही रिटर्न की डेट

ALLAHABAD: जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 21 जुलाई को लिए गए निर्णय लागू कर दिए गए हैं। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर 3-बी भरने की लास्ट डेट नए सिरे से जारी की गई है।

मिलेगी थोड़ी राहत

वे व्यापारी जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक है वे अब अगले माह की 11 तारीख तक जीएसटीआर-1 जमा कर सकते हैं। यह व्यवस्था जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक प्रत्येक माह लागू होगी। अभी तक इसे अगले माह की 10 तारिख को जमा करने का प्राविधान था। जिनका एनुअल टर्न ओवर डेढ़ करोड़ से कम है उन्हें जीएसटीआर-1 तिमाही अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना होता था। अब इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जीएसटीआर-3 बी व्यापारी को संगत माह के अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करना होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

जीएसटी आर-1

जुलाई, अगस्त, सितंबर 18- लास्ट डेट 31 अक्टूबर

अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 18- लास्ट डेट 31 जनवरी

जनवरी, फरवरी, मार्च 18- लास्ट डेट 30 अप्रैल

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय को लागू न किए जाने पर कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की थी। अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

महेंद्र गोयल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कैट

Posted By: Inextlive