-उत्पादन और भंडार के साथ ही खरीद-बिक्री पर रहेगी रोक

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क्कन्ञ्जहृन् : बिहार सरकार ने गुटखा से होने वाले नुकसान को देखते हुए राज्य में इस पर लगी रोक को एक साल के लिए और विस्तार दे दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य सुरक्षा आयुक्तने आदेश जारी किया है। गुटखा पर प्रतिबंध 25 अक्टूबर की तिथि से प्रभावी हो गया है।

होती है कई तरह की बीमारियां

आदेश के अनुसार बिहार में अगले आदेश तक गुटखा के उत्पादन, पैकेजिंग, परिचालन और भंडार के साथ ही खरीद-बिक्री पर रोक रहेगी। खाद्य सुरक्षा आयुक्तसंजय कुमार ने जारी आदेश में कहा है कि गुटखा से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तंबाकू का ही एक रूप है गुटखा जिसे कई तरह के केमिकल और कत्था, सुपारी आदि मिलाकर तैयार किया जा रहा है उससे भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही है। इसके अलावा यह नशा मुंह से लेकर लीवर जैसे अंगों को नष्ट करता है। इन तमाम तथ्यों और होने वाली बीमारियों को देखते हुए इस पर अगले एक साल के पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी यदि आदेश का उल्लंघन होता पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति और कंपनियों पर नियमानुकूल जुर्माना लगाया जाएगा। कानूनी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गुटखा पर रोक लगाए जाने के बाद यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा तो कानून के तहत संबंधित व्यक्तिका चालान किया जाएगा। इसमें आर्थिक दंड के साथ ही सजा का प्रावधान भी रहेगा।

-संजय कुमार, प्रधान सचिव स्वास्थ्य सह खाद्य सुरक्षा आयुक्त

Posted By: Inextlive