गुजरात की एक कोर्ट ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत तीन लोगों को 2015 में मेहसाणा जिले में हुए दंगों में दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने इन सबको दो साल की जेल की सजा सुनार्इ है।

अहमदाबाद (आईएएनएस)। गुजरात की एक अदालत ने मेहसाणा जिले में साल 2015 में हुए दंगों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन साल पहले बीजेपी विधायक के कार्यालय को बर्बाद करने के आरोपी पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल और उनके दो सहयोगियों को दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

विधायक रशीकेश पटेल के कार्यालय को बर्बाद कर दिया था

पटेल ने साल सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पाटीदार युवाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। इसके लिए गुजरात में जगह-जगह आंदोलन किए गए थे। आंदोलन काफी हिंसक भी हुआ था। वहीं करीब  3,000 से 5,000 लोगों की एक भीड़ ने भाजपा विधायक रशीकेश पटेल के कार्यालय को बर्बाद कर दिया।

हार्दिक पटेल समेत करीब 17 लोगों पर लगे थे ये बड़े आरोप

इस मामले में हार्दिक पटेल समेत 17 लोगों पर आग लगाने, दंगे भड़काने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इतना ही नहीं इस घटना के बाद हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाम में बाहर आ गए थे। इस दौरान अदालत ने हार्दिक पटेल को मेहसाणा जिले में प्रवेश करने से रोक दिया था।
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Posted By: Shweta Mishra