- डीआरएम ने दिया जांच के आदेश

डीआरएम ने दिया जांच के आदेश

BAREILLY:

BAREILLY:

ट्रेन में भारी लगेज लेकर चलने के आदती हैं, तो इसे तुरंत बदल दें। अन्यथा, रेल का सुहाने सफर को जुर्माना फीका कर देगा। क्भ् अगस्त के बाद से ट्रेनों में यात्रियों के लगेज की भी जांच की जाएगी। टीटी आपका टिकट चेक करने के साथ ही लगेज का वजन भी चेक कर सकते हैं।

कार्रवाई करने के निर्देश

बता दें कि ट्रेन के क्लास के हिसाब से लगेज ले जाने की छूट यात्रियों को है। एसी कोच, स्लीपर, जनरल और चेयरकार कोच का एक मानक तय है। उससे अधिक ले जाने पर जुर्माना और पेनॉल्टी का नियम है। अभी तक रेलवे इस ओर कोई खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन बोर्ड ने टिकट के साथ प्रॉपर लगेज की भी चेकिंग करने को कहा है। बता दें कि बरेली जंक्शन से या होकर रोजाना ख्00 से अधिक ट्रेनें अप-डाउन करती हैं। वहीं बरेली से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या फ्0 हजार से अधिक होती हैं।

ज्यादा लगेज बनता है मुसीबत

अभी तक यात्री अपने साथ भारी-भरकम लगेज लेकर साथ जाते हैं। क्योंकि, प्रतिबंध के बावजूद कोई सख्ती नहीं थी। ऐसे में, यात्री अपने साथ चार-चार बैग लेकर जाते थे। इनकी वजह से अदर रेल यात्रियों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एक कोच से दूसरे कोच में आने-जाने, बर्थ पर बैठने सहित तमाम तरह की समस्या आती है, जिसको देखते हुए बोर्ड ने टीटीई को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं।

यह चीजें ले जाना वर्जित

ट्रेन में आपत्तिजनक वस्तुएं ले जाना पूर्णतया वर्जित है। जैसे की विस्फोटक, खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, गैस सिलिंडर, मरी मुर्गियां, खेल का सामान, तेजाब और अन्य क्षरणीय पदार्थ जैसे- खतरनाक तरल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट क्लीनिंग में इस्तेमाल एसिड।

यह ले जाने की रहेगी छूट

डॉक्टरी प्रमाण पत्र के साथ मरीज अपने साथ सभी श्रेणियों में सपोर्टिग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलिंडर ले जा सकते हैं। स्पोर्टिग स्टैंड वाले ऑक्सीजन सिलिंडर पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

म् गुना लगेगा पेनॉल्टी

मान लीजिए आपको बरेली से लखनऊ तक जाना है। एक यात्री को फ्भ् किलोग्राम तक ले जाने की छूट है। यदि ब्भ् किलोग्राम तक लगेज मिलता है, तो भ्0 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। यदि, लगेज इससे अधिक मिला तो म् गुना तक पेनॉल्टी वसूल की जाएगी।

- फ‌र्स्ट एसी में - 70 किलोग्राम।

- सेकेंड एसी में - भ्0 किलोग्राम।

- थर्ड एसी और चेयरकार में - ब्0 किलोग्राम।

- स्लीपर में ब्0 और जनरल में फ्भ् किलोग्राम।

- भ् वर्ष से अधिक क्ख् वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ख्भ् किलोग्राम तक निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति।

- वेंडर्स के लिए म्भ् किलोग्राम।

लगेज को लेकर रेलवे बोर्ड सख्त है। निर्धारित मानक से अधिक लगेज मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। म् गुना तक पेनॉल्टी लगाई जा सकती है।

एके चौबे, सीआईटी, बरेली जंक्शन

Posted By: Inextlive