75 अधिवक्ताओं की अधिसूचना पर महानिबंधक से जवाब-तलब

हाई कोर्ट ने नहीं लगायी अंतरिम रोक, 19 जुलाई को होगी सुनवाई

prayagraj@inext.co.in

75 अधिवक्ताओं को सीनियर एडवोकेट नामित किये जाने के नोटिफिकेशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका के जरिए चैलेंज कर दिया गया है. कोर्ट ने याचिका को नोटिस लेते हुए नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक नहीं लगायी लगायी लेकिन महानिबंधक से जवाब तलब कर लिया है. जवाब देने के लिए उन्हें चार सप्ताह का मौका दिया गया है. याचिका पर सुनवाई 19 जुलाई को होगी.

गाइड लाइन का नहीं किया पालन

यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता तथा पंकज भाटिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि स्थायी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा जय सिंह केस के फैसले के तहत निर्धारित गाइड लाइन का पालन नही किया. 17 अधिवक्ताओं को फुलकोर्ट में मतदान के लिए रखे जाने के आयोग्य करार दे दिया गया. योग्यता निर्धारण के लिए यह स्पष्ट नही किया गया है. कोर्ट ने फिलहाल 75 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की अधिसूचना पर अंतरिम रोक न लगाते हुए महानिबंधक से जवाब मांगा है. याची का कहना है कि अधिवक्ताओं को साक्षात्कार व व्यक्तित्व परख करने का अंक नही दिया गया. अधिवक्ताओं का सम्पूर्ण मूल्यांकन नही किया गया. कोर्ट ने याचिका संशोधित करने की अर्जी स्वीकार कर ली है और कहा है कि 75 सीनियर बने अधिवक्ताओं को पक्षकार बनाया जाये. याचिका में महानिबंधक के सीनियर अधिवक्ताओं की अधिसूचना जारी करने की अधिकारिता पर भी सवाल उठाये गये है.

बाक्स

चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट में बंटी मिठाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राष्ट्रवादी सरकार के गठन पर भारत सरकार के अधिवक्ता कार्यालय सहित न्यायालय परिसर में कई अधिवक्ता संगठनों ने मिठाई बांट खुशी जाहिर की. भारत सरकार के अपर सालीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह, सहायक सालीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश, जूनियर लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एमके तिवारी व सचिव जीपी सिंह, अधिवक्ता समन्वय समिति अध्यक्ष बीएन सिंह, अधिवक्ता एनके चटर्जी, कृष्ण जी शुक्ल, केडी मालवीय आदि ने खुशी जाहिर की. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव जेबी सिंह ने बार एसोसिएशन में मिष्ठान वितरित कराया.

Posted By: Vijay Pandey