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PATNA : स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने स्कूल आते-जाते बच्चों की हिफाजत के लिए बनाए गए कानून की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। न्यायाधीश ज्योति सरन एवं न्यायाधीश अरविन्द श्रीवास्तव की खंडपीठ ने 25 फरवरी तक शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को यह बताने को कहा है कि बच्चों की सुरक्षा किसके जिम्मे है?

स्वयंसेवी संस्था ने दायर की थी याचिका

केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों के स्कूल आने-जाने की सुरक्षा सरकारी महकमे को करनी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को नोडेल अधिकारी बनाया गया है। हेल्पिंग ह्युमन स्वयंसेवी संस्था की ओर से अधिवक्ता कल्याण शंकर ने लोकहित याचिका दायर की है।

312 स्कूलों ने कहा, तैयारी हो रही है

अधिवक्ता कल्याण शंकर ने बताया कि गया के 312 स्कूलों से आरटीआई के जरिये सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगी गई थी। सभी स्कूलों की तरफ से केवल यह कहा गया कि तैयारियां हो रही हैं।

Posted By: Inextlive