कोर्ट ने याचियों के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग इलाहाबाद की 2011 की पैरामिलिट्री फोर्स भर्ती चयन में अनियमितता को लेकर दाखिल याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ मार्क से अधिक अंक पाने वाले याचीगण आयोग को प्रत्यावेदन दे और आयोग यथाशीघ्र निर्णीत करे। हालांकि कोर्ट विस्तृत आदेश बाद में सुनायेगी।

400 से अधिक याचिकाएं हैं दाखिल

यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र ने अजीत कुमार सिंह सहित 400 से अधिक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम पवन यादव भारत सरकार के अपर सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश सभाजीत सिंह आदि अधिवक्ताओं ने बहस की। याचियों का कहना था कि आयोग ने चयन में मनमानी की है। कम अंक पाने वालों का चयन कर लिया गया है और योग्य अभ्यर्थियों को चयन से बाहर रखा गया है।

भारी संख्या में पद है खाली

याचियों का कहना था कि भारी संख्या में पद खाली है और आयोग अभ्यर्थियों का चयन नहीं कर रहा है। जबकि आयोग का कहना था कि 2011 की भर्ती के पद खाली नहीं है। उसके बाद दो भर्तियां हो चुकी है। कोई भी कट ऑफ मार्क से अधिक अंक पाने वाला अभ्यर्थी बचा नहीं है। दोनों पक्षों की लम्बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अगले माह में विस्तृत फैसला आयेगा।

Posted By: Inextlive