नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ है याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पंचायत मुहम्मदाबाद, गोहना जिला मऊ के चेयरमैन के चुनाव के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगा दी है और विपक्षी, चुनाव को चुनौती देने वाले दीपक से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

चेयरमैन ने दाखिल की है याचिका

यह आदेश जस्टिस एमसी त्रिपाठी ने चेयरमैन शकील अहमद की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता परवेज इकबाल अन्सारी व अमित सक्सेना ने बहस की। मालूम हो कि नगर पंचायत का चुनाव 1 दिसम्बर 17 को सम्पन्न हुआ और परिणाम घोषित हुआ। नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 के तहत 30 दिन के भीतर चुनाव को चुनौती दी जा सकती हे। चुनाव याचिका तय अवधि के बाद दाखिल की गयी। मुन्सरिम की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए याचिका सुनवाई हेतु मंजूर कर ली। याची की आपत्ति भी अस्वीकार कर दी गयी। इस आदेश को चुनौती दी गयी है। चुनाव याचिका ए.डी.जे। कोर्ट 2 मऊ की अदालत में विचाराधीन है।

Posted By: Inextlive