कोर्ट ने हल निकालने की जाहिर की उम्मीद

बेगम बाजार फ्लाई ओवर वर वायु सेना की आपत्ति पर बम्हरौली एयरपोर्ट टर्मिनल मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने फिलहाल हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और कहा कि फ्लाई ओवर प्रकरण कोर्ट के पास नहीं है। चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ के समक्ष वायुसेना के अधिकारियों ने कोर्ट को पूरी योजना की लैपटाप पर जानकारी दी।

बिना अनापत्ति के कैसे हो रहा निर्माण

अपर सालीसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने भी कोर्ट का ध्यान इस समस्या की तरफ खींचा और कहा कि फ्लाई ओवर बनने से प्लेन की उड़ान में बाधा आयेगी। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से पूछा कि बिना अनापत्ति के किसकी अनुमति से फ्लाई ओवर बनाया जा रहा है। सरकार यहां अण्डरपास बना सकती थी। राज्य सेतु निगम वे रेलवे फ्लाई ओवर बना रही है। 85 फीसदी बन चुका है। वायु सेना ने निर्माण रोक दिया है। सवाल यह भी उठा कि सेना ने पहले क्यों नहीं निर्माण रोका। तथ्य यह भी है कि जहां फ्लाईओवर बन रहा है आस-पास बहुमंजिला इमारते हैं। वायुसेना की आपत्ति स्वयं सवालों के घेरे में है। फिलहाल कोर्ट ने समस्या का हल ढूढ़ने को कहा है।

Posted By: Inextlive