हाई कोर्ट से 20 मिनट में एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचा जा सकेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट टर्मिनल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासन की लम्बी दूरी की योजना पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि टर्मिनल तक प्रस्तावित मार्ग से पहुंचने में 52 मिनट लग सकते हैं। जबकि कोर्ट द्वारा सुझाये गये फ्लाईओवर एलिवेटेड मार्ग से हाईकोर्ट से मात्र 20 मिनट में टर्मिनल पहुंचा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रेलवे, वायुसेना व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने महिला ग्राम इंटर कालेज से कालिन्दीपुरम तक एलीवेटेड फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव पर सहमति भी दी है।

रक्षा व रेलवे से मांगी आपत्ति

दो किमी लम्बे फ्लाईओवर से कम दूरी तय कर आसानी से टर्मिनल पहुंचा जा सकता है। जो कालिन्दीपुरम होते हुए झलवा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस मार्ग पर किसी विभाग ने आपत्ति नहीं की है। कोर्ट ने रक्षा विभाग व रेलवे से इस योजना पर आपत्ति देने को कहा है ताकि यथाशीघ्र इस पर अमल किया जा सके। मामले की सुनवाई 18 सितम्बर को होगी। इस मामले की जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने बेगम बाजार फ्लाईओवर पर यह कहते हुए हस्तक्षेप नहीं किया कि कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। इस सम्बन्ध में सभी अधिकारी बैठकर निर्णय ले सकते हैं।

Posted By: Inextlive