दरोगा की हत्या मामले में हाई कोर्ट ने तलब की कार्यवाही रिपोर्ट

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रसूलाबाद में रिटायर्ड दरोगा की हत्या की जड़ विवादित सम्पूर्ण मकान को ढहाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एडीए को एक महीने का मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान कार्रवाई नहीं की जाती तो एडीए वीसी खुद कोर्ट में पेश हों। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया है।

कोर्ट में पेश हुई कार्रवाई रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिटायर दरोगा अब्दुल समद खां की दिनदहाड़े पीट-पीटकर की गयी हत्या मामले में सोमवार को कार्यवाही रिपोर्ट पेश की गयी। अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 6 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गये हैं। 4 आरोपी जेल में हैं। 3 आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया है। इनकी जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल कर दी गयी है। झगड़े की जड़ कहे जाने वाले अवैध भवन को ध्वस्त करने के आदेश का पूरी तरह से पालन न करने की तरफ न्यायमित्र आईके चतुर्वेदी ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। इस पर कोर्ट ने एडीए के अधिवक्ता को आदेश का पालन कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि पालन नहीं होता तो अगली सुनवाई की तिथि को एडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर हों।

Posted By: Inextlive