एनसीटीई की अधिसूचना की वैधता पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्य बीएचयू वाराणसी द्वारा जारी बीएड (विशेष शिक्षा) डिग्री धारकों को उप्र टीईटी 2018 में प्राविधिक रूप से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। किन्तु कहा है कि परीक्षा में बैठने मात्र से याचियों को कोई अधिकार नहीं मिल सकेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार व एनसीटीई से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा जस्टिस सलिल कुमार राय की खण्डपीठ ने विजय श्याम पाल व 90 अन्य लोगों की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आशुतोष कुमार ंिसह केस में दिये गये अन्तरिम आदेश के आधार पर याचियों को भी समानता के कारण उसका लाभ पाने का हकदार माना है। याचिका में एनसीटीई के 28 जून 18 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गयी है।

Posted By: Inextlive