अवन्तिमा आवास योजना में सीवर लाइन न बिछाने पर हाई कोर्ट ने किया कमेंट

सीवर बिछाने का प्लान तैयार करने का निर्देश, प्लान न देने पर डीएम व एडीए वीसी तलब

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में अवन्तिका आवास योजना में सीवर डालने का दो विभाग में उलझे विवाद पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि एडीए वन्डर सिटी को नर्क में तब्दील करने में जुटा है। सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा है। सीवर व नाले सहित सड़क की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें साफ-सुथरा शहर चाहिए। हम गुड गवर्नेस चाहते हैं और एडीए व जल संस्थान यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि अवन्तिकापुरी कालोनी में सीवर लाइन कौन विभाग डालेगा।

कोर्ट ने डीएम को सौंपी जिम्मेदारी

कोर्ट ने प्रयागराज के जिलाधिकारी को सीवर लाइन की पूरी कार्ययोजना तैयार कर 7 दिसम्बर 18 को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि यदि कार्य योजना तैयार नहीं कर पाते तो अगली सुनवाई की तिथि 7 दिसम्बर को जिलाधिकारी व ए.डी.ए। के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर होंगे। यह आदेश चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खण्डपीठ ने विजय शंकर गुप्ता की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

एडीए ने बसायी है कालोनी

याची का कहना है कि अवन्तिका आवास कालोनी का निर्माण इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है। रिहायशी कालोनी में सीवर लाइन नहीं डाली गयी है। जिससे कालोनी की जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। एडीए के वकील का कहना था कि एडीए व जल निगम में बात चल रही है। शीघ्र ही सीवर डालने पर निर्णय ले लिया जायेगा।

Posted By: Inextlive